B.Com 1st Year Books & Notes Study Material in PDF Download

B.Com 1st Year Books & Notes Study Material in PDF Download : B.Com 1st year की पोस्ट में एक बार फिर से आप सभी अभ्यर्थियो का स्वागत करते है, आज की पोस्ट में आप सभी अभ्यर्थी B.com 1st Year Books PDF in Hindi & English for Free Download करने जा रहे है जिन्हें आप Table में दिए गये लिंक के Options पर जाकर Chapter wise अपने मोबाइल या कंप्यूटर में हमेशा के लिए सम्भालकर रख सकते है |

B.Com 1st Year Books & Notes Study Material in PDF Download

हम आप सभी अभ्यर्थियो को अपनी आज की पोस्ट में B.Com 1st Year की तैयारी के लिए All Books के नाम भी बताने जा रहे है जिसकी दद से आप यह पता लगा सकते है की B.Com 1st Year कौन कौनसे Subject होते है | जैसा की आप सभी अभ्यर्थी जातने है की B.Com 1st Year में 2 सेमेस्होटर ते है जिन्हें आपको 1 year में पूरा करना होता है |

B.com (Bachelor of Commerce) 1st Year Subject

B.Com 1st Semester Subject

Second Language
English
Environmental Studies
Financial Accounting-I
Business Economics & Business Organization
Information Technology

B.Com 2nd Semester Subject

English-ii
Gender Senstisation
Second Lanugage-ii
Accounting-ii
Managerial Economics
Foreign Trade

B.Com (Bachelor of Commerce) 1st Year Books & Notes 1st Sem, 2nd Sem in PDF

B.Com Auditing-IDownload
B.Com financial accounting Business Law-IDownload
B.Com Business Economics-IDownload
B.Com Business Organization & ManagementDownload
B.Com Company LawDownload
B.Com Financial Accounting-IDownload
B.Com Mathematics & Statistics-compressedDownload
B.Com Taxation-IDownload

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B.Com Previous Year Question Paper Download 1st 2nd 3rd Year

IGNOU M.Com Books & Notes Semester Wise PDF Download 1st 2nd Year

IGNOU M.Com Books & Notes Semester Wise PDF Download 1st 2nd Year : Ignou M.Com Study Material in English & Hindi PDF की इस पोस्ट में एक बार फिर से आप सभी अभ्यर्थियो का स्वागत स्वागत करते है, आज की पोस्ट में आप सभी अभ्यर्थी Ignou M.Com Books in Hindi Medium PDF for Free Download करने जा रहे है | Ignou University से जो अभ्यर्थी M.com Course Degree कर रहे है या पोस्ट उन अभ्यर्थियो के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहे है क्योकि आज की पोस्ट में आप सभी अभ्यर्थी Ignou M.Com All Books & Notes Semester wise Free PDF Download करने जा रहे है |

IGNOU M.Com Books & Notes Semester Wise PDF Download 1st 2nd Year

आज की पोस्ट में अभ्यर्थियो को Ignou M.Com Books Neeraj publication की भी मिलने जा रही है जिसे अभ्यर्थी बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली मानते है | यदि आप भी Ignou University से M.Com Course की डिग्री करना चाहते है तो सबसे पहले आपको Ingou University से B.Com Course की डिग्री प्राप्त करनी है जिसके बाद आप M.Com (Master of Commerce) Course की डिग्री प्राप्त कर सकेंगे | M.Com Course 2 Year का होता है जिसमे आपको Semester 1st, 2nd, 3rd & 4th 2 year में पूरे करने होते है | आज की पोस्ट उन सभी अभ्यर्थियो के लिए है जो अभ्यर्थी M.com Books All Semester with Previous Year Questions Model Paper in PDF खरीदने में असमर्थ है |

Download Ignou New Syllabus in PDF for Free

Ignou New Syllabsu in PDFDownload

IGNOU M.Com IBO-01 International Business Environment Chapter wise Download

Block-01 Concepts and DimensionDownload
Block-02 Globalization Process and Forces Download
Block-03 World Trading Systems and Institution Download
Block-04 Legal Environment Download
Block-05 Contemporary Developments and Issues Download

IBO-02 International Marketing Management

Block-01 Introduction to International MarketingDownload
Block-02 International Market Selection and Entry Download
Block-03 International Product and Pricing Decisions Download
Block-04 International Distribution and Promotion Download
Block-05 Managing International Marketing Operations Download
Block-6 International Marketing Research Download

IBO-03 India’s Foreign Trade

Block-01 Foreign Trade An OverviewDownload
Block-02 Institutional Framework Policies Download
Block-03 Trade Prospects of Select Product-I Download
Block-04 Trade Prospects with Select Product-II Download
Block-05 Trade Prospects of Select Markets Download

IBO-04 Export Import Procedures & Documentation

Block-01 Export Import Documentation & PoliciesDownload
Block-02 Terms of Payment and Financing Practices Download
Block-03 Export Import Trade Operations Download
Block-04 Export Assistance and Support Measures Download

IBO-05 International Marketing Logistics

Block-01 International Marketing, Logistic SystemDownload
Block-02 International Transport System Download
Block-03 International Freighting Practices Download
Block-04 Port Systems and Institutional Arrangement Download

IBO-06 International Business Finance

Block-1 International Financial SystemDownload
Block-2 Foreign Exchange Risk Management Download
Block-3 Investing in Foreign Operations Download
Block-4 Financing International Operations Download

MCO-01 Organization Theory & Behavior

Block-1 Organization TheoryDownload
Block-2 Organizational Behavior and Individual Perspective-I Download
Block-03 Organizational Behavior and Individual Perspective-II Download
Block-04 Group Behavior Download
Block-05 Organizational Culture and Development Download

MCO-03 Research Methodology & Statistical Analysis

Block 1 Research and Data CollectionDownload
Block 2 Processing and Preservation of DataDownload
Block 3 Relational and Trend Analysis Download
Block 4 Probability and Hypothesis Testing Download
Block 5 Interpretation and Reporting Download

MCO-04 Business Environment

Block 2 Legal EnvironmentDownload
Block-1 Socio-Political Environment Download
Block-3 Regulations of Financial Markets Download
Block-4 Economic Environment Download
Block-5 International and Technological Environment Download

MCO-05 Accounting for Managerial Decisions

Block 1 Fundamentals of AccountingDownload
Block 2 Analysis of Financial StatementsDownload
Block 3 Budgeting and Budgetary ControlDownload
Block 4 Standard CostingDownload
Block 5 Cost Volume Profit AnalysisDownload

MCO-06 Marketing Management

Block 1 Nature and Scope of MarketingDownload
Block 2 Product Decisions Download
Block 3 Product Decisions Download
Block 4 Pricing Decisions Download
Block 5 Distribution Decisions Download
Block 6 Promotion Decisions and Emerging Issues Download

MCO-07 Financial Management

Block-01 Foundations of FinanceDownload
Block-02 Investment Decisions Download
Block-03 Long Term Financing Download
Block-04 Financing and Dividend Decisions Download
Block-05 Management of Working Capital Download

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M.Com Books and Notes Mumbai University Free Download 1st 2nd Year

M.Com Books & Notes Semester Wise PDF Download 1st 2nd, Year

M.Com Books & Notes Semester Wise PDF Download 1st 2nd Year : Download M.Com Book & Notes With Study Material for All Semester Free PDF में एक बार फिर से आप सभी अभ्यर्थियो का स्वागत करते है, आज की पोस्ट में आप सभी अभ्यर्थी M.com (Master of Commerce) Course Degree के लिए 1st, 2nd, 3rd & 4th Semester Books & Notes Previous Year Question Answer Paper for Free PDF में Download करने जा रहे है जिसके लिए आपको निचे टेबल में लिंक भी दिया हुआ है |

M.Com Financial Management Books & Notes PDF Free Download

IGNOU M.Com Books & Notes Semester Wise PDF Download 1st 2nd Year

M.Com Books & Notes Semester Wise PDF Download 1st 2nd Year

जैसा की आप सभी अभ्यर्थी जानते है की M.Com (Master of Commerce) 2 Year का होता है जिसमे आपको 4 Semester देने होते है | अभ्यर्थी M.Com Course B.Com Course के बाद कर सकते है | आज हम उन अभ्यर्थियो के लिए M.Com All Book in PDF की यह पोस्ट लेकर आये है जो अभ्यर्थी M.Com Books & Notes खरीदने में असमर्थ है | अभ्यर्थियो को हमारी आज की पोस्ट में M.Com New Syllabus 2021-2022 भी PDF में दिया जा रहा है जिसकी सहायता से आप यह पता लगा सकते है की M.Com Course के लिए कौनसी Books होती है | अभ्यर्थी सबसे आखरी में M.Com Model Questions Papers Free Download करना न भूले जिसकी वजह से आप M.Com Course में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते है |

M.Com (Master of Commerce) Subject 1st, 2nd Year

M.com 1st Semester Subject name

M.Com Business Environment
M.Com Managerial Economics
M.Com Statistics for Decision Making
M.Com Organization Behavior
M.Com Corporate Accounting

M.com 2nd Semester Subject name

M.com Insurance
M.com Advanced Financial Management
M.com Corporate Reporting Practices
M.com Service Management
M.com Tax Planning & Management
M.com Information Technology & Business
M.com Management Thought, Process, and Practice
M.com NGO Management
M.com Open (Three Course to Be Offered)
M.com Marketing Management & Policy

M.com 3rd Semester Subject name

M.Com Business Survey & Research
M.Com Financial Risk Management
M.Com Cost and Management Accounting
M.Com Enterpreneurship
M.Com Industrial Relation
M.Com Financial Markets and Instruments
M.Com Open (Three Courses) to Be Offered)
M.Com Marketing Research
M.Com Management of Small Enterprise
M.Com Organization Development and Change

M.Com 4th Semester Subject name

M.Com Strategic Management
M.Com Project Planning & Control
M.Com Human Resource Management
M.Com International Business
M.Com Security Analysis and Portfolio Management

M.com Elective Papers Subject

M.Com International Finance
M.Com Financial Markets
M.Com Ivestment Management
M.Com Commercial Bank management
M.Com Entrepreneurial Management
M.Com Banking & Finance
M.Com Human Resource Management
M.Com Research Methodology in Commerce
M.Com Financial Bank Management

M.Com Specializations Course

M.Com Optional Accounting & Finance subject

M.Com Project Planning & Control
M.Com Accounting for Managerial Decision
M.Com Financial Institutions & Markets
M.Com Advanced Financial Accounting
M.Com Security Analysis & Portfolio Managmenet
M.Com Corporate Financial Accounting

M.Com Optional Marketing Subject

M.Com Consumer Behavior & Marketing Research
M.Com Advertising & Sales Management

M.Com Optional International Marketing

M.Com Foreign Trade Policy, Procedures, & Documentation
M.Com International Marketing
M.Com International Business Enviroment

M.Com New Syllabus in PDF Download

M.Com New Syllabus in PDFDownload

M.com (Master of Commerce) All Books Semester Wise PDF Download

अभ्यर्थी निचे दिए गये Download के Options पर जाकर M.Com 1st Year, 2nd Year All Semester in PDF for Free Download कर सकते है |

M.Com Advance Financial Management Book in PDFDownload
M.Com Advanced Auditing in PDF Download
M.Com Economics of Global Trade in PDF Download
M.Com Entrepreneurship Management in PDF Download
M.Com Human Resource Management in PDF Download
M.Com International Marketing in PDF Download
M.Com Marketing Strategies & Plans in PDF Download
M.Com Research Methodology in PDF Download
M.Com Strategic Management Download

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B.Com Books & Notes for All Semester in PDF 1st 2nd 3rd Year

B.Com Books & Notes for All Semester in PDF 1st 2nd 3rd Year : इस पोस्ट में एक बार फिर से आप सभी अभ्यर्थियो का स्वागत करते है, दोस्तों आज की पोस्ट में आप सभी अभ्यर्थी B.Com जिसका पूरा नाम Bachelor of Commerce है उसके तीनो ही वर्षो के B.Com 1st, 2nd & 3rd Book PDF Free Download करने जा रहे है जिसकी सहायता से आप घर बैठे B.Com की तैयारी कर सकते है |

B.Com Notes PDF Free Download

B.Com Books & Notes for All Semester in PDF 1st 2nd 3rd Year

दोस्तों जैसा की आप सभी जानते है की B.com Course एक Graduate Degree होती है जिसे आप 12th Class के बाद किसी भी Private and Government Colleges से आराम से कर सकते है | दोस्तों Course 3 Year का होता है जिसमे आपको 6 Semester देने होते है यानी की आप हर वर्ष 2 Semester देते है, इसी तरह यदि आप B.Com कोर्स के बाद M.Com Course करते है तो आपको 2 Year लगते है जिसमे आपको 4 Semester देने होते है | हम अभ्यर्थियो को अपनी आने वाली पोस्ट में M.Com course की तैयारी के लिए भी पोस्ट लेकर आने वाले है |

B.Com New Syllabus PDF Free Download

B.Com 1st Year, 2nd Year, 3rd Year Syllabus in PDFDownload

B.Com (Bachelor of Commerce Subject Name Details)

Cost Account
Accounting
Statistics
Management
Human Resource
Computer Economics
English
Law
marketing
Finance

B.Com 1st Year (Bachelor of Commerce) Subject Details

B.om 1st Semester Subject

Environmental Studies
Second Language
Financial Accounting-1
Business Economics & Business Organization
Information Technology

B.om 2nd Semester Subject

Gender Sensitization
Second Language-2
English-2
Financial Accounting-2
Managerial Economics
Principles of Management
Foreign Trade

B.Com 2nd Year (Bachelor of Commerce) Subject Details

B.om 3rd Semester Subject

Second Language
English
Principles of Insurance
Advance Accounting
Income Tax-1
Business Statistics-1
Entrepreneurial Development & Business Ethics

B.om 4th Semester Subject

English
Practice of Life Insurance
Second Language
Corporate Accounting
Income Tax-2
Business Statistics-2
Financial Statement Analysis

B.Com 3rd Year (Bachelor of Commerce) Subject Details

B.om V Semester Subject

Cost Accounting
The Practice of General Insurance
Business Law
Banking Theory & Practice
Auditing
Accounting Standards
Computerized Accounting

B.om 6th Semester Subject

Regulation of Insurance Business
Company Law
Managerial Accounting
Financial Institutes & Markets
Commerce Lab
Advanced Managerial Accounting
Advanced Corporate Accounting

B.Com (Bachelor of Commerce) Books & Notes All Semester Download 1st, 2dn & 3rd Year

B.Com Auditing Book in PDFDownload
B.Com Business and Industrial Laws Book in PDFDownload
B.Com Business Economics Book in PDFDownload
B.Com Business Mathematics and Statistics Book in PDFDownload
B.Com Business Organization & Management Book in PDFDownload
B.Com Financial Accounting Book in PDFDownload
Next Book Soon Download

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B.Com Books and Notes PDF in Gujarati Medium Download

How to Activate Windows 10 Without Product Key

How to Activate Windows 10 Without Product Key : Hello Friends SscLatestNews.Com Website एक बार फिर से आप सभी अभ्यर्थियो का स्वागत करती है, आज की इस पोस्ट में आप सभी अभ्यर्थी How to Activate Windows 10 Without Key कैसे करे सीखने जा रहे है | आज हम जिसे Window 10 Activator Software के बारे में बताने जा रहे है उसके नाम है KMSpico Activator जिससे आप Without Window 10 Key से Life Time अपने Windows 10 Computer को Activate कर सकते है | आप सभी अभ्यर्थियो को बता दे की Without Windows Activation के आपके Computer के सभी Program कार्य नही करते है जिसका मुख्य कारण है की आपके Computer का Windows Activation नही होना | लेकिन आपको आज की इस पोस्ट के जरिये हम बतायेंगे की आप Windows 10 Home, Pro या कोई भी Windows 10 को Life Time Without Key Activate कैसे कर सकते है |

How-to-Activate-Windows-10-Without-Product-Key

Windows 10 Life Time Activator Details

हम आपको इस पोस्ट के माध्यम से Windows 10 Activator txt क्या होता है वो भी बतायेंगे | कुछ अभ्यर्थी How to Activate Windows 10 wtih CMD के बारे में भी पूछते है तो हम उन्हें बताते चले की यदि आप Windows 10 CMD के माध्यम से Activate करते है तो कुछ समय के बाद आपका Computer फिर से Windows Activation मांगने लगेगा | How to Activate Windows 10 for Free Permanently के लिए भी अभ्यर्थियो ने हमे Comment किया था जिसका जवाब आज आपको हमारी इस पोस्ट के माध्यम से मिल जायेगा | तो चलिए शुरू करते है how to Activate Windows 10 Product Key या How to Activate Windows 10 Crack |

How to Activate Windows 10 with Free Software Life Time

Step 1:- सबसे पहले Start Button पर क्लिक करें, फिर Windows Security पर जाएँ और Virus & Threat Protection पर क्लिक करें, उसके बाद Real-time protection is off, leaving your device vulnerable, को ऑफ करदे साथ ही अपने कंप्यूटर में डाले गये Antivirus को भी Off कर दे |

Step 2 :- Download KMSpico Activator | निचे दिए गये लिंक के द्वारा KMSpico Activator को Download करें |

Download KMSPico ActivatorDownload

Step 3:- अब आप Zip File के उपर Double Click करे, उसके बाद KMSpico Activator पर Double Click करें, फिर KMSpico Setup पर डबल क्लीक करें, Password (12345) डाले और Setup को Install कर ले |

Step 4:- अब फिर से Start Button पर Click करें और KMSpico को क्लिक करके चलायें, फिर Red Button पर क्लिक करें और Setup पूरा होने के बाद अपने कंप्यूटर को Restart कर लें जिसके बाद आपके कंप्यूटर की Windows Activate हो चुकी होगी |

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Tally Erp 9 & Prime With GST Hindi Book PDF Free Download

Tally Erp 9 & Prime With GST Hindi Book PDF Free Download : नमस्कार दोस्तों में दीपक कुमार एक बार फिर से आप सभी अभ्यर्थियो का स्वागत करता हूँ, आज की इस पोस्ट में आप सभी अभ्यर्थी Tally Prime Book PDF Free Download करने जा रहे है जिसके लिए आपने हमें कमेंट भी किये थे |

Tally Erp 9 & Prime With GST Hindi Book PDF Free Download

हम आपको आज की पोस्ट के माध्यम से What is Tally and Tally के क्या कार्य होते है की भी पूरी जानकारी देंगे | हम अभ्यर्थियो के लिए पहले भी Tally Erp 9 PDF जैसी पोस्ट बना चुके है उम्मीद वो पोस्ट भी आप सभी अभ्यर्थियो ने पढ़ ली होगी | हम अभ्यर्थियो को बता दे की Book करने के बाद आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर में हमेशा के लिए सम्भालकर रख सकते है जिसके लिए आपको किसी भी तरह का कोई भी शुल्क नही देना होगा |

Tally PDF को प्नेराप्त के लिए निचे दिए गये टेबल पर जाकर Download वाले Option पर क्लीक करें जिसके बाद आप सीधे Google Drive में पहुंच जायेंगे और वहां जाकर Download कर ले | अभ्यर्थियो को Book में सभी तरह की Entry Practice Exercise मिलेगी जिसमे आप Payment and Receipt, Multiple Entry, Contra Entry, Direct and Indirect Entry, Unreal Entry, Debit Note, Credit Note and File Return कैसे भरते है सभी एंट्री देखने को मिलेगी |

Download Tally Erp 9 With GST and Tally Prime Notes Book With Practice Exercise in PDF

Tally Book Notes in PDFDownload

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Tally Prime Book PDF Download

Tally Prime Note PDF Download in Hindi

Tally Erp 9 & Prime Book Notes in Hindi PDF Free Download

Tally Erp 9 & Prime Book Notes in Hindi PDF Free Download : Hi Friends आज की Tally ERP 9 Book Download की इस पोस्ट में आप सभी अभ्यर्थी Course घर बैठे सीखने जा रहे है | हमसे काफी समय से अभ्यर्थी मांग कर रहे थे की हम उनके लिए जल्द से जल्द Tally Subject के उपर पोस्मेंट लेकर आये जो आज आपको सबसे निचे दिए गये लिंक पर उपलब्ध मिल जाएगी | हम अभ्यर्थियो के लिए इस पोस्ट में Erp 9 Book शेयर करने के लिए लिंक दे रहे है जिसके लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई भी शुल्क नही देना होगा |

Tally Erp 9 & Prime Book Notes in Hindi PDF Free Download

Tally Notes Complete Details

अभ्यर्थी लगातार इन्टरनेट पर Accounting Course सीखन के लिए Tally को सर्च करते रहते है लेकिन उन्हें इन्टरनेट पर किसी भी तरह की कोई जानकारी नही मिल पाती है | लेकिन आज आपको हमारी वेबसाइट SscLatestenws.Com के माध्यम से Tally Complete Books Download करने के लिए मिलने जा रही है जिसका लिंक आपको निचे दिया जा रहा है | आप यदि Accounting Course में घर बैठे सीखना चाहते है उनके लिए हमारी यह पोस्ट बहुत ही महत्त्वपूर्ण होने जा रही है |

Tally Prime Book PDF Free Download Details

हम आने वाले समय में अभ्यर्थियो के लिए Tally Prime Book PDF में भी लेकर आने वाले है, जैसा की आप सभी अभ्यर्थियो को जानकारी हो की Tally ने New Version Update किया है Tally Prime जिसे अब सभी जगह इस्तेमाल किया जाने लगा है | हम अभ्यर्थियो के लिए Best Book लेकर आने वाले है जिसके लिए आपको हमारी वेबसाइट से हमेशा जुड़े रहना है | जिन अभ्यर्थियो को Tally Tutorial in Hindi में सीखनी है वो हमारे YouTube channel से जुड़ सकते है जिसके लिए आपको हमसे जुड़ने के लिए हमे Comment करना होगा |

Tally Notes Books in Hindi PDF Free Download Link Available

Tally Erp 9 and Prime Books Notes in PDFSoon

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Tally Prime Note PDF Download in Hindi

Tally Prime Book PDF Download

MBA Jntu Books Notes Study Material Free PDF Download

MBA Jntu Books Notes Study Material Free PDF Download : नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी अभ्यर्थियो का हमारी Website SscLatestNews.Com में, आज की इस पोस्ट में आप सभी अभ्यर्थी MBA Study Material Free Download PDF करने जा है जिसका लिंक हमने सबसे निचे टेबल में दिया हुआ है | जैसा की आप सभी अभ्यर्थी जानते है की MBA 2 वर्ष का होता है जिसमे आपको 4 Semester दिए जाते है जो हर वर्ष 2 होते है |

MBA Jntu Books Notes Study Material Free PDF Download

अभ्यर्थियो को बता दे की MBA Books प्राप्त करने के लिए हमारी इस पोस्ट को अच्छे से पूरा पढ़े ताकि आप जान सके की MBA Jntu Book को प्राप्त कैसे किया जाता है | आपको हमारी इस पोस्ट के माध्यम से MBA Jntu University New Syllabus पर आधारित पढ़ने के लिए शेयर किये जा रहे है जिसका लिंक आपको सबसे निचे टेबल में दिया हुआ है | MBA Jntu 1st Sem, 2md Sem, 3rd Sem and 4th Sem Books PDF में प्राप्त करने के लिए हमारे पास काफी समय से Request आ रही थी की हम उनके लिए जल्द ही एक नई पोस्ट लेकर आये जो आपको इस पोस्ट में हम उपलब्ध करा रहे है |

आप सभी अभ्यर्थियो को हमारी इस पोस्ट के माध्यम से MBA के सभी विषय पोस्हैट के रूप में शेयर किये जायेंगा | कुछ अभ्यर्थियो ने हमसे कहा था की हम उन सभी अभ्यर्थियो के लिए MBA Course के लिए पोस्ट को बनाकर लेकर आये जो आज इस पोस्ट के माध्यम से हम उन्हें Provide भी करा रहे है |

Download MBA jntu Books Notes All Semester Free PDF

MBA Jntu All Semester Books in PDFDownload

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MBA Books & Notes for All Semester 1st Year

MBA Books & Notes for All Semester 2nd Year

LLB Hindu Law Part 6 Book Notes Study Material PDF Free Download

LLB Hindu Law Part 6 Book Notes Study Material PDF Free Download : Hi Friends आज की इस पोस्ट में आप सभी अभ्यर्थी LLB Hindu Law Book Part 6 Minority and Guardianship Post 1 Study Material के रूप में पढ़ने जा रहे है जिसे आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर में Free PDF Download करके भी रख सकते है |

अध्याय 6 अवयस्कता तथा संरक्षकता (LLB Notes)

(MINORITY AND GUARDIANSHIP) (LLB Hindu Law Books)

(हिन्दू अवयस्कता तथा संरक्षकता अधिनियम, 1956 के सहित]

संरक्षक कौन है?

संरक्षकता विधि का आधार अवयस्क व्यक्तियों की बौद्धिक अपरिपक्वता है। कोई भी अवयस्क अपने हितों की देखभाल उचित रूप में स्वयं नहीं कर सकता है और न कोई संविदा ही निष्पन्न कर सकता है। अत: अवयस्क व्यक्तियों की देखभाल करने के लिये एक परिपक्व बुद्धि वाले वयस्क की आवश्यकता होती है। इस प्रकार वह व्यक्ति, जो अवयस्क व्यक्तियों की देखभाल करता है तथा उनकी सम्पत्तियों का प्रबन्ध करता है, वह उसका संरक्षक कहलाता है। संरक्षक को स्वयं वयस्क होना चाहिये जिससे कि वह अवयस्क के लिये संविदा निष्पन्न कर सके तथा उसके हितों को समझ सके।

जहाँ तक संरक्षकता-विधि का प्रश्न है. हिन्द विधि के अन्तर्गत अधिराट् को समस्त अवयस्को का संरक्षक माना जाता है। संरक्षकता का प्राथमिक अधिकार अवयस्क के पिता को सौंपा गया है जिसके विषय में यह धारणा है कि वह अवयस्क के शरीर तथा सम्पत्ति का प्रबन्ध करे। पिता के अभाव में माता को यह प्राधिकार संरक्षक के रूप में दिया गया है। किन्तु दोनों के अभाव में न्यायालय को यह अधिकार होगा कि वह ऐसे व्यक्ति को संरक्षक नियुक्त करे जो पितृपक्ष का सबसे नजदीक का रक्त-सम्बन्धी हो अथवा पितृपक्ष के ऐसे निकट सम्बन्धी के अभाव में मातृपक्ष का निकट रक्त-संरक्षक बनाया जाना चाहिये। जहाँ तक अवयस्क पत्नी की संरक्षकता का प्रश्न है, उस दशा में उसका पति चाहे वह वयस्क हो अथवा अवयस्क, संरक्षक होगा। संरक्षकता तथा प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 में भी यही स्थिति कायम रखी गई, किन्तु इस अधिनियम के द्वारा प्राकृतिक संरक्षकों की स्थिति में कुछ परिवर्तन लाये गये हैं। यह उल्लेखनीय है कि इस अधिनियम में प्राकृतिक अथवा वसीयती संरक्षक के विहित अधिकार एवं कर्त्तव्यों को आज भी संरक्षक के अधिकार तथा कर्तव्यों का आधार माना जाता

हिन्दू अवयस्कता तथा संरक्षकता अधिनियम, 1956 के द्वारा लाये गये परिवर्तनइस अधिनियम द्वारा संरक्षकों की परिस्थिति के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाये गये हैं। सर्वप्रथम माता की प्रास्थिति में सुधार लाया गया। यदि पिता ने किसी वसीयती संरक्षक को नियुक्त कर दिया तो उसकी मृत्यु के बाद माता दूसरी प्राकृतिक संरक्षक होगी न कि वसीयती संरक्षक (धारा 91)। यदि माता ने किसी वसीयती संरक्षक को नियुक्त किया है तो उसकी मृत्यु के बाद पिता के द्वारा नियुक्त वसीयती संरक्षक की तुलना में माता के द्वारा नियुक्त वसीयती संरक्षक अधिमान्य होगा। पूर्वविधि के अन्तर्गत पिता माता को प्राकृतिक संरक्षकता से वंचित कर सकता था। धारा 6 के अन्तर्गत यह विहित किया गया है कि 5 साल से कम आयु वाली सन्तान माता की अभिरक्षा में होगी यद्यपि पिता उसका प्राकृतिक संरक्षक हो सकता है। वर्तमान अधिनियम के अन्तर्गत वस्तुत: (De facto) संरक्षक को अवयस्क की सम्पत्ति के निर्वर्तन करने के अधिकार से वंचित कर दिया गया। पूर्वविधि के अन्तर्गत धर्म-परिवर्तन कर देने के बाद भी सन्तान की अभिरक्षा का अधिकार पिता को रहता था, किन्तु वर्तमान अधिनियम के अन्तर्गत जिसने धर्म-परिवर्तन कर दिया है या संन्यासी हो गया है, वह अपनी सन्तान की संरक्षकता से सम्बन्धित अधिकार को खो देता है।

अवयस्कता तथा संरक्षकता की विधि को सरल एवं संहिताबद्ध बनाकर पर्वविधि में अवयस्कता एवं संरक्षकता के सम्बन्ध में उत्पन्न मतभेदों को समाप्त कर दिया गया है। इस अधिनियम के अनुसार के सभी व्यक्ति, जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके है, वयस्क मान लिये जायेंगे।

पूर्वावधि के अन्तर्गत प्राकृतिक संरक्षक को अवयस्क की सम्पत्ति के सम्बन्ध में असीम शक्तियाँ प्रदान की गई थी। किन्तु इस अधिनियम के अन्तर्गत प्राकृतिक संरक्षक के अधिकार बहत अधिक सीमित कर दिये गये है। वह अब अवयस्क की सम्पत्ति का निर्वर्तन अथवा हस्तान्तरण उस प्रकार नहीं कर सकता है जैसे कि पूर्वावधि में कर सकता था।

वस्तुतः हिन्दू अवयस्कता तथा संरक्षकता अधिनियम, 1956 स्वत: पूर्ण नहीं है। यह केवल एक पूरक विधि है जिसको पूर्णता के लिए संरक्षकता तथा प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 के उपबन्धों का आश्रय लिया जाना आवश्यक है। इस वर्तमान अधिनियम में ऐसे अनेक प्रावधान हैं जिनमें 1890 के आधनियम का निर्देश किया गया है और उसके प्रावधानों को लाग किया गया है जिससे स्पष्ट है कि वर्तमान अधिनियम पूरक अधिनियम है।

हिन्दू विधि के अन्तर्गत वयस्कतामनु के अनुसार 16 वर्ष की उम्र पर अवयस्कता समाप्त हो जाती है। मनु का कथन है कि राजा अवयस्कों की सम्पत्ति अपनी अभिरक्षा में रखे जब तक कि उनको बाल्यावस्था (16 वर्ष की आयु) समाप्त न हो जाये। इस प्रकार हिन्दू विधि में अवयस्कता 16 वर्ष की आयु पर समाप्त हो जाती है। किन्तु इस विषय पर मतभेद है कि अवयस्कता सोलहवें वर्ष का प्रारम्भ होने अर्थात् पन्द्रहवे वर्ष की समाप्ति पर समाप्त होती है, अथवा सोलह वर्ष पूर्ण हो जाने पर समाप्त होती है। संस्कृत-पाठ्यकारों ने अधिकतर प्रथम मत को माना है, अर्थात् सोलहवें वर्ष के प्रारम्भ होते ही अवयस्कता समाप्त हो जाती है। बंगाल में भी यही मत प्रचलित है। मिताक्षरा-शाखा अर्थात् मिथिला, बनारस, महाराष्ट्र तथा एक समय पर दक्षिण भारत में 16 वर्ष पूर्ण हो जाने पर अवयस्कता को समाप्त मानते थे।

वर्तमान अधिनियम ने इस प्रकार के मतभेद को समाप्त कर दिया है।

संरक्षकता तथा प्रतिपाल्य अधिनियम एवं भारतीय वयस्कता अधिनियम-भारतीय वयस्कता अधिनियम के पास हो जाने के बाद उपर्युक्त मतभेद बहुत सीमा तक समाप्त हो चुका था। क्योंकि धारा3 में यह उल्लिखित था कि प्रत्येक अवयस्क, जिसके जीवन तथा सम्पत्ति के लिए न्यायालय द्वारा संरक्षक नियुक्त किया गया है, तथा ऐसा प्रत्येक अवयस्क, जिसकी सम्पत्ति की देखरेख के लिए कोर्ट ऑफ वार्ड्स नियुक्त किया गया है, 21 वर्ष पूरा होने पर वयस्कता प्राप्त किया हुआ मान लिया जाता है। अन्य सभी दशाओं में अवयस्क 18 वर्ष की आयु पूरा करने पर वयस्कता प्राप्त किया मान लिया जाता है।

हिन्दू अवयस्कता तथा संरक्षकता अधिनियम, 1956-वस्तुत: यह अधिनियम उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में संरक्षक तथा प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 के पूरक रूप में अन्तर्विष्ट किया गया है।

वयस्कता की आयु–अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत अवयस्क की परिभाषा इस प्रकार दी गई है-“अवयस्क का तात्पर्य उन व्यक्तियों से होगा जिन्होंने 18 वर्ष की उम्र पूरी नहीं की है।” अधिनियम के द्वारा उल्लिखित नियम विवाह को छोड़कर अवयस्कता तथा संरक्षकता सम्बन्धी सभी मामलों में अनुवर्तनीय होगा। अधिनियम की धारा 4 के अनुसार “अवयस्कता 18 वर्ष की आयु में समाप्त हो जायगी” का नियम सभी दशाओं में लागू होगा। भारतीय अवयस्कता अधिनियम में उपर्युक्त दिये गये 21 वर्ष की आयु में वयस्कता प्राप्त करने का नियम समाप्त कर दिया गया है।

अधिनियम की धारा 3 में उन व्यक्तियों का उल्लेख किया गया है जिनके लिये यह अधिनियम

1. बालदायादिकं रिक्थं तावद्रामाऽनुपालयेत्। यावत्स स्यात्समावृत्तो यावच्चातीत शैशवः।। मनु० 8/27॥

लागू किया जायगा।

यह अधिनियम हिन्दुओं के लिये लागू होगा। यहाँ ‘हिन्दू’ शब्द उन सभी व्यक्तियों का बोध कराता है जो हिन्दू विधि की विभिन्न शाखाओं से प्रशासित होते हैं। धारा 3 में उन व्यक्तियों का भी उल्लेख किया गया है जिनके सम्बन्ध में यह अधिनियम लागू नहीं होगा। यह अधिनियम जम्मू और कश्मीर के प्रान्तों को छोड़कर समस्त भारत में लागू होगा।

यह अधिनियम भूतलक्षी नहीं है।

संरक्षक (Guardian)

“संरक्षक’ से तात्पर्य हिन्दू विधि में उन व्यक्तियों से है जो दूसरों के शरीर या सम्पत्ति की या शरीर और सम्पत्ति दोनों की देखभाल का दायित्व रखते हैं। संरक्षक तथा वार्ड अधिनियम के अन्तर्गत भी संरक्षक की परिभाषा इसी अर्थ में की गई है। वर्तमान अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत संरक्षक की परिभाषा इस प्रकार दी गई है

संरक्षक से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो अवयस्क के शरीर की या उसकी सम्पत्ति की या उसके शरीर एवं सम्पत्ति दोनों की देखभाल करता है। यह निम्नलिखित को सम्मिलित करता है

(1) प्राकृतिक संरक्षक।

(2) अवयस्क के पिता या माता के इच्छापत्र द्वारा नियुक्त संरक्षक।

(3) न्यायालय द्वारा घोषित या नियुक्त संरक्षक।

(4) कोर्ट ऑफ वार्ड्स से सम्बद्ध किसी अधिनियम के द्वारा या अन्तर्गत इस रूप में कार्यकरने के लिये अधिकृत व्यक्ति।

संयुक्त परिवार में अवयस्क के अविभक्त हित के लिये संरक्षक न नियुक्त किया जानायह एक उल्लेखनीय बात है कि अधिनियम में अवयस्क के लिये संयुक्त परिवार में उसके अविभक्त हित के हेतु संरक्षक नहीं नियुक्त किया जा सकता है। धारा 11 के अनुसार, जहाँ किसी अवयस्क का अविभक्त हित संयुक्त परिवार में है तथा यह सम्पत्ति परिवार के किसी एक वयस्क के सम्बन्ध में है तो ऐसी अविभक्त सम्पत्ति के विषय में अवयस्क के लिये कोई संरक्षक नहीं नियक्त किया जा सकता।

परन्तु इस धारा में कोई बात इस प्रकार के हितों के विषय में संरक्षक नियुक्त करने के लिए उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को प्रभावित नहीं करती।

कर्ता की स्थिति संरक्षक के रूप में हिन्दू विधि की मिताक्षरा-शाखा में अवयस्क का सहदायिकी हक उसकी व्यक्तिगत सम्पत्ति नहीं होती वरन् कर्ता ही परिवार की समस्त सम्पत्ति का प्रबन्धक होता है, चाहे उस सम्पत्ति में हक वयस्क सदस्य का हो अथवा अवयस्क सदस्य का। जब तक परिवार में कर्ता जीवित है, अवयस्क सदस्य के हितों के लिये संयुक्त परिवार की सम्पत्ति में कोई संरक्षक नहीं नियुक्त किया जा सकता। इसी प्रकार यदि अवयस्क मिताक्षरा-विधि से प्रशासित संयुक्त परिवार का सदस्य है तो उसका पिता संरक्षक के रूप में समस्त सहदायिकी सम्पत्ति का, जिसमें अवयस्क का भी हक सम्मिलित रहता है, प्रबन्ध करने का अधिकारी हो जाता है। पिता की मृत्यु के पश्चात उस संयुक्त परिवार की समस्त सम्पत्ति का प्रबन्ध ज्येष्ठ पुत्र में सन्निहित हो जाता है। माता को अपने अवयस्क पुत्रों के अविभक्त हक के सम्बन्ध में अभिरक्षा का अधिकार नहीं प्राप्त होता है। यदि सभी पत्र अवयस्क हैं तो न्यायालय एक संरक्षक नियुक्त कर सकता है जो समस्त अविभक्त

1. धारा 12, अवयस्कता तथा संरक्षकता अधिनियम, 1956, देखिए।

2. हनुमान प्रसाद बनाम मु० बबुई (1856), 6 एम० आई० ए० 398; गरीब उल्लाह बनाम खरक सिंह, 25 इला० 407; साधुसरन बनाम ब्रह्मदेव, 61 आई० सी० 201

3. गौरी बनाम गजाधर, 5 कल० 719, श्याम कौर बनाम मोहनचन्द, 19 कल० 3011

सम्पत्ति की देखभाल तब तक करेगा जब तक कि अवयस्क पुत्रों में से कोई वयस्कता प्राप्त नहीं कर लेता। परिणामत: किसी अविभक्त मिताक्षरा परिवार के अवयस्क सदस्य की सम्पत्ति के लिए संरक्षक नहीं नियुक्त किया जा सकता। क्योंकि जब तक विभाजन नहीं हो जाता, अवयस्क की कोई अलग सम्पत्ति न होने के कारण ऐसी सम्पत्ति के प्रबन्ध के लिए संरक्षक की आवश्यकता नहीं होती।

इस प्रकार के नियम का पुष्टिकरण—(1) अनेक न्यायिक निर्णयों से अब यह एक नियम प्रतिष्ठित हो चुका है कि मिताक्षरा संयुक्त परिवार में एक अवयस्क सदस्य के अविभक्त हक के लिए कोई संरक्षक इस आधार पर नियुक्त नहीं किया जा सकता कि ऐसे संयुक्त परिवार के किसी सदस्य का हक अलग अथवा व्यक्तिगत नहीं रहता। अत: यदि कोई संरक्षक किसी अवयस्क के लिए नियुक्त किया जाता है तो परिवार की सम्पत्ति से उसका कोई मतलब नहीं रहेगा।’

(2) हिन्दू विधि में अविभक्त परिवार के विषय में यह धारणा है कि किसी संयुक्त परिवार का कोई अविभक्त सदस्य, जब तक संयुक्त रूप से रहता है, परिवार की संयुक्त तथा अविभक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में वह यह अभिव्यक्त नहीं कर सकता कि उसमें उसका निश्चित हिस्सा है। संयुक्त परिवार की सम्पत्ति का लाभ सामान्य कोष में जाता है, जिसका परिवार के सभी सदस्य उपभोग करते हैं। विभाजन-पर्यन्त संयुक्त परिवार की सम्पत्ति के स्वामित्व में पूर्ण इकाई होती है। विभाजन द्वारा प्रत्येक सदस्य को अपने निश्चित अंश तथा उसके निर्धारण के लिए निवेदन करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। विभाजन के बाद अवयस्क की सम्पत्ति के सम्बन्ध में संरक्षक नियुक्त किया जा सकता है जो अवयस्क की सम्पत्ति से प्राप्त लाभ एवं किराये आदि का हिसाब रखेगा तथा अपने संरक्षित की सम्पदा के प्रशासन-सम्बन्धी हिसाब को देने का दायित्व उसी पर होगा।

(3) बिना विभाजन हुए अवयस्क के अनिश्चित तथा अभिनिर्धारित अंश के संरक्षक नियुक्त कर देने से परिवार का गठन छिन्न-भिन्न हो जायेगा तथा विभाजन के पूर्व ही अलगाव आ जायेगा जिसका प्रभाव सम्पत्ति के न्यागमन पर पड़ेगा, इसीलिए अविभक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में संरक्षक नियुक्त करने का कोई प्रावधान नहीं था।

(4) किसी अन्य व्यक्ति को संरक्षक के रूप में कर्ता के प्रबन्ध को देखने के लिये नियुक्त कर देने से गम्भीर कठिनाई उत्पन्न हो सकती है। यह संयुक्त परिवार के उचित प्रबन्ध को छिन्न-भिन्न कर सकता है जिससे परिवार में कलह तथा वैमनस्य के बीज उत्पन्न हो सकते हैं।

एक संयुक्त हिन्दू परिवार जिसमें अवयस्क सदस्य भी है तथा जिस परिवार की संयुक्त सम्पत्ति में अवयस्क का भी हिस्सा है, उसमें अवयस्क के अविभक्त हिस्से को भी उसके नैसर्गिक संरक्षक द्वारा विधिक आवश्यकता के लिए अन्यसंक्रामित किया जा सकता है। उदाहरणार्थ जहाँ अवयस्क सदस्यों की संयुक्त सम्पत्ति मृत पिता के द्वारा लिये गये ऋणों की अदायगी के लिये बेच दी जाती है वह अन्यसंक्रामण मात्र घोषित किया गया। इस प्रकार का अन्यसंक्रामण हिन्दू अवयस्कता एवं संरक्षकता अधिनियम, 1956 की धारा 9 से प्रभावित नहीं होता।

उच्च न्यायालय का अधिकार अधिनियम की धारा 12 में उपर्युक्त नियम के सम्बन्ध में एक अपवाद प्रदान किया गया है। उच्च न्यायालय को अपने सामान्य क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत यह अधिकार है कि वह अवयस्क की अविभक्त सम्पत्ति के लिए संरक्षक नियुक्त कर दे, चाहे वह अविभक्त सम्पत्ति एक संयुक्त मिताक्षरा परिवार की ही हो। इस प्रकार संयुक्त मिताक्षरा परिवार के अवयस्क सदस्य की सम्पत्ति के लिए संरक्षक नियुक्त करने का अधिकार इलाहाबाद उच्च न्यायालय को भी प्राप्त हुआ। उच्च न्यायालय के अधिकार इस सम्बन्ध में संरक्षकता तथा वार्ड्स अधिनियम तथा हिन्दू अवयस्कता

  1. राम बनाम मिहिर, आई० एल० आर० 36 इलाहाबाद 1851
  2. गरीब उल्लाह बनाम खड़क सिंह, 25 इला0407 (पी० सी०)।
  3. गिरधर सिंह बनाम आनन्द सिंह, ए० आई० आर० 1982 राज० 2201

तथा संरक्षकता अधिनियम, 1956 द्वारा किसी रूप में परिवर्तित नहीं किये गये।

दृष्टान्त

अ तथा उसका पुत्र ब एक संयुक्त परिवार के सदस्य हैं जो मिताक्षरा-विधि द्वारा प्रशासित होता है। परिवार में एक मकान के अतिरिक्त कोई सम्पत्ति नहीं है। मकान के मरम्मत की अत्यन्त आवश्यकता है। परिवार के ऊपर ऋण भी है। इन दोनों कार्यों के हेतु परिवार के पास कोई साधन नहीं है। स ने मकान खरीदने के लिए 40,000 रु० देना स्वीकार किया; किन्तु इस शर्त पर कि अ उच्च न्यायालय से ब की ओर से भी बेचने की स्वीकृति प्राप्त कर ले। इस बात पर अ ने ब की ओर से उच्च न्यायालय द्वारा संरक्षक बनने तथा मकान बेचने की स्वीकृति के लिए आवेदनपत्र दिया। न्यायालय के समक्ष यह सन्तोषजनक रूप से सिद्ध किया गया कि यदि मकान बेचने की अनुमति नहीं प्रदान की जाती तो उतना मूल्य नहीं प्राप्त हो सकता जितना उस समय प्राप्त हो रहा था। इस प्रकार अ को ब की ओर से मकान बेचने का अधिकारी उसका संरक्षक नियुक्त करने के बाद बना दिया गया है।

हिन्दू अवयस्कता तथा संरक्षकता अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत अभी हाल में श्रीमती स्वेता एवं अन्य बनाम धर्म चन्द एवं अन्य के वाद में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया प्रस्तुत वाद में अ जो कि एक संभ्रांत परिवार का व्यक्ति था उसकी मृत्यु दुर्घटना के कारण हो गयी। अ अपने पीछे एक अवयस्क पुत्री तथा विधवा पत्नी छोड़ गया था। अ की मृत्यु के पश्चात् अवयस्क पुत्री अपने नाना के संरक्षण में, साथ रहने लगी जो कि उसका भरण-पोषण करता था कुछ समय पश्चात् नाना ने अवयस्क पुत्री तथा उसके अविभाज्य पैतृक सम्पत्ति में अपने को संरक्षक नियुक्त कराने के लिए एक आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया। नाना के आवेदन के साथ-साथ पुत्री के चाचा जो मृतक का सगा भाई था उसने भी इस आशय का आवेदन-पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। उपरोक्त वाद में न्यायालय ने यह सम्प्रेक्षित किया कि अवयस्क पुत्री का चाचा, पुत्री के हितों को ध्यान से रखते हुये संरक्षक नियुक्त नहीं किया जा सकता तथा न्यायालय ने इस वाद में यह भी अभिनिर्धारित किया कि पुत्री के नाना उसके हितों को ध्यान में रखते हुये संरक्षक हो सकता है किन्तु अविभाज्य संयुक्त हिन्दू परिवार सम्पत्ति का संरक्षक नहीं हो सकता क्योंकि यह हिन्दू अवयस्कता संरक्षक अधिनियम 1956 की धारा 12 के विरुद्ध होगा।

संरक्षकों के प्रकार-धारा 4 के अन्तर्गत चार प्रकार के संरक्षकों का उल्लेख किया गया है

(1) नैसर्गिक संरक्षक (Natural Guardian),

(2) पिता अथवा माता के इच्छापत्र द्वारा नियुक्त संरक्षक, जिसे वसीयती संरक्षक कहा जा सकता

(3) न्यायालय द्वारा नियुक्त अथवा घोषित संरक्षक,

(4) कोर्ट ऑफ वार्ड्स से सम्बन्धित किसी विधि के अन्तर्गत इस प्रकार (संरक्षक के रूप में) कार्य करने के लिए अधिकृत संरक्षक। उपर्युक्त प्रकार के संरक्षकों के अतिरिक्त निम्नलिखित दो प्रकार के और भी संरक्षक होते हैं

(5) वस्तुत: (De facto) संरक्षक,

(6) तदर्थ (Ad hoc) संरक्षक।

(1) नैसर्गिक संरक्षक-नैसर्गिक संरक्षक वह है जो अवयस्क से प्राकृतिक रूप में सम्बन्धित होने के कारण संरक्षक बन जाता है। दूसरे शब्दों में वह व्यक्ति जो अवयस्क से प्राकृतिक अथवा अन्य किसी रूप से सम्बन्धित होने के कारण उसकी सम्पत्ति या शरीर की देखभाल करने का दायित्व अपने ऊपर लेता है, नैसर्गिक संरक्षक कहा जाता है। यद्यपि हिन्दू विधि में संरक्षकों की सूची सीमित

1. नाना भाई बनाम जनार्दन, (1882) 12 बाम्बे 1101

2. ए० आई० आर० 2001 म०प्र० 231

नहीं है, फिर भी अवयस्क का प्रत्येक सम्बन्धी उसका नैसर्गिक संरक्षक नहीं हो सकता। वर्तमान अधिनियम में इसी दृष्टि से नैसर्गिक संरक्षको की सूची दी गई है।

नैसर्गिक संरक्षक उसका पिता होता है और उसके बाद उसको माता। अवयस्क के पिता-माता को छोड़कर अन्य किसी व्यक्ति को उसका संरक्षक बनने का अधिकार नहीं प्राप्त है। न्यायालय को भी पिता के जीवित रहने को दशा में, यदि वह अवयस्क का संरक्षक बनने के अयोग्य नहीं है, अवयस्क के शरीर आदि के लिये संरक्षक नियुक्त करने का अधिकार नहीं है।

श्रीमती गीता हरिहरन व अन्य बनाम रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के मामले में उच्चतम न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में यह सम्पेक्षित किया कि यदि पिता अपने नाबालिग बच्चे की जिम्मेदारी नहीं उठा रहा है तो ऐसी स्थिति में संतान की माँ नैसर्गिक संरक्षक की भूमिका निभा सकती है। प्रस्तुत मामले में हिन्दू अवयस्कता तथा संरक्षकता अधिनियम, 1956 एवं संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 के प्रावधानों की व्याख्या करते हुये दो अलग-अलग लेकिन समान निष्कर्ष के फैसले में यह व्याख्या दी गई। प्रस्तुत बाद में वादी ने रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के उस अधिकार को चुनौती दी थी जिसके तहत बैक ने उन्हें नाबालिक पुत्र का नैसर्गिक संरक्षक मानने से इंकार कर दिया था। एक दूसरे अन्य वाद में डा० वंदना शिवा ने उन प्रावधानों को चुनौती देते हुए दावा किया था कि वह अपने नाबालिग पुत्र को नैसर्गिक संरक्षक है। डा. वंदना शिवा के पति ने दिल्ली की एक अदालत में विवाह-विच्छेद का वाद दायर कर रखा है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि हिन्दू अवयस्कता तथा संरक्षकता अधिनियम की धारा 6(क) और संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम की धारा 19 (ख) की संवैधानिकता को चुनौती देनेवाली दो याचिकाओं में इन दोनों कानूनों के इन प्रावधानों से संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रदत्त “समानता के अधिकारों का हनन होता है। अभी तक उपरोक्त दोनों प्रावधानों के अन्तर्गत सिर्फ पिता को हो नाबालिक सन्तान का नैसर्गिक संरक्षक माना जाता था। इस वाद में न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि यह व्याख्या नये मामलों में ही लागू होगी तथा जिन मामलों में निर्णय हो चुका है, उन्हें इस निर्णय के आधार पर पुनः चुनौती नहीं दी जा सकती। न्यायालय ने यह भी अभिमत प्रकट किया कि माता एवं पिता दोनों का यह दायित्व है कि वह अपने अवयस्क सन्तान की अभिरक्षा करें। यदि पिता किसी मतभेद के कारण अपने बच्चों की देखभाल नहीं करता और ऐसी सन्तान अपने माता के पास पूरी तरह संरक्षण में है तो ऐसी दशा में उसकी माँ बच्चे की नैसर्गिक संरक्षक होगी। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि पिता के जीवनकाल के दौरान माता द्वारा सभी कार्यवाही वैध होगी और ऐसी दशा में हिन्दू संरक्षकता अधिनियम की धारा 6 (क) एवं प्रतिपाल्य अधिनियम की धारा 19 (ख) के सम्बन्ध में पिता को अनुपस्थित माना जायेगा।

मद्रास उच्च न्यायालय ने एन० पलानी स्वामी बनाम ए० पलानी स्वामी के वाद में यह संप्रेक्षित किया कि पिता का नैसर्गिक संरक्षक का अधिकार पितामह एवं नाना से कहीं अधिक श्रेष्ठकर है। माता-पिता के अभाव में हिन्दू पाठ्यग्रंथों में अनेक संरक्षकों की सूची क्रम से दी गई थी; जैसे-ज्येष्ठ भाई, ज्येष्ठ चचेरा भाई, व्यक्तिगत सम्बन्धी, इन सबके अभाव में मातृपक्ष के सम्बन्धी। किन्तु इन सब सम्बन्धियों के संरक्षकता-सम्बन्धी अधिकार माता-पिता की तरह असीम नहीं थे, क्योंकि इस कोटि के समस्त संरक्षकों को न्यायालय से अनुमति लेनी पड़ती थी। जहाँ सभी सहदायिक अवयस्क हैं, वहां न्यायालय उनकी पारिवारिक सम्पत्तियों के लिये संरक्षक नियुक्त कर सकता है। किन्तु इस प्रकार की संरक्षकता उन अवयस्क सहदायिकों के किसी एक के द्वारा वयस्कता प्राप्त कर लेने पर

1. कौसरा बनाम जोरई, (106) 28 इला० 233; देखें, के० आर० सुधा बनाम पी० आर० शशि कुमार, ए० आई० आर० 2012 केरल 711

2. धारा 19 (बी) संरक्षक तथा वार्ड्स अधिनियम देखिये।

3. ए० आई० आर० 1999 एस० सी० 11491

4. ए० आई० आर० 1998 मद्रास पृ० 2641

5. के० के० लक्ष्मी बनाम मरु देवी, आई० एल० आर० 32 मद्रास 1391

उत्सुक है, उसी को पुत्री की अभिरक्षा सौंप दी जानी चाहिये। वस्तुत: यहाँ अभिरक्षा के प्रश्न पर चयन अवयस्क के नाना-नानी तथा उसके पिता के बीच है, अतएव ऐसी स्थिति में पिता की ही अभिरक्षा में पुत्री को देना अधिक श्रेयस्कर होगा।

कुमार वी० जागीरदार बनाम चेतना रमा तीरथ, के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि पत्नी अपने पहले पति के सन्तान को उससे मिलने से रोक नहीं लगा सकती क्योंकि वह उसका नैसर्गिक संरक्षण है, और नैसर्गिक संरक्षक होने के नाते उसे इस बात का पूरा अधिकार है, कि वह अपने सन्तान को अपने घर में रख सकता है तथा उससे मिल सकता है। प्रस्तुत वाद में पत्नी अपने पहले पति को छोड़कर अपना विवाह दूसरे पति से रचाया जिस समय वह अपना दूसरा विवाह किया उस समय उसके पास पहले पति की सन्तान मौजूद थी, तथा विवाह उपरान्त पत्नी अपने दूसरे पति के साथ अपने पूर्व पति के सन्तान को भी अपने साथ रखा तथा अपने सन्तान को इस बात के लिए हमेशा भड़काती रहती थी कि उसका पिता एक गन्दे किस्म का व्यक्ति है वह उससे न मिला करे पूर्व पति ने इस बात की चुनौती न्यायालय के समक्ष दी न्यायालय ने पति की याचिका स्वीकार करते हुए उसको अपने सन्तान से मिलने की अनुमति प्रदान किया।

श्रीमती सुरिन्दर कौर बनाम हरबक्स सिंह सिन्धू के वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह संप्रेक्षित किया कि धारा 6 के अधीन अवयस्क सन्तान की प्रमुख कल्याणकारिता ही सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। लड़के की दृष्टि से उसे माता की ही अभिरक्षा में रखा जाना चाहिये। जहाँ पति-पत्नी में पारस्परिक सम्बन्ध खराब हो गये हों वहाँ पति के धन-दौलत तथा सम्पन्नता के आधार पर सन्तान की अभिरक्षा का प्रश्न नहीं तय किया जाना चाहिये बल्कि उसकी भलाई एवं हित को देखकर ही कोई निर्णय लिया जाना चाहिये। यदि अवयस्क से घर का कोई अन्य सदस्य जैसे कि पितामह आदि भावनात्मक रूप से जुड़े हों तो भी उसको माता की ही अभिरक्षा में रखा जायेगा भले ही पितामह आदि को इस बात की अनुज्ञा प्रदान कर दी जायेगी कि वे अवयस्क को अपने घर सप्ताह में एक बार ले जायँ और फिर उसे वापस भेज दें।

जब तक माता की अभिरक्षा अवयस्क के हितों के विरोध में नहीं है, माता को ही अवयस्क की अभिरक्षा का अधिकार प्राप्त होगा। ऐसी माता चाहे जीविका अर्जित कर रही हो अथवा एक घरेलू स्त्री हो। अवयस्क के हित तथा अनुशासन के लिए माता की ही अभिरक्षा अधिक श्रेयस्कर होगी। यदि माता के विरुद्ध जारता का आरोप साबित हो जाता है अथवा कमजोर मिजाज का आरोप साबित हो जाता है तो माता की अभिरक्षा का अधिकार समाप्त हो जाता है।

इसी प्रकार जहाँ माता का अनैतिक सम्बन्ध किसी दूसरे व्यक्ति से है और जानबूझकर पति का. घर छोड़कर चली गई, अवयस्क सन्तान के कल्याण या हित में कोई रुचि नहीं रखती तथा अपने भौतिक सुख के लिये अपने सन्तान हेतु कोई त्याग करने के लिये प्रस्तुत नहीं है वहाँ ऐसी माता को पाँच वर्ष से कम आयु वाले अवयस्क सन्तान की अभिरक्षा का अधिकार नहीं है हालाँकि सामान्य रूप से पाँच वर्ष तक की सन्तान की अभिरक्षा का अधिकार माता को ही प्रदान किया गया है।’

श्रीमती मोहिनी बनाम वीरेन्द्र कुमार के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि अवयस्क सन्तान की अभिरक्षा तथा उसके कल्याण की बात विचारण न्यायालय के समक्ष सबसे महत्वपूर्ण है। जहाँ पति-पत्नी में तलाक की आज्ञप्ति पास कर दी गई वहाँ अवयस्क क हिता

1. ए० आई० आर० 2004 एस० सी० 1525..

2. ए० आई० आर० 1984 एस० सी० 12241

3. पूनम दत्त बनाम कृष्णलाल दत्त, ए० आई० आर० 1989 एस० सी० 401

4. श्रीमती मधुबाला बनाम अरुण खन्ना, ए० आई० आर० 1987 दि०811

5. के० एस० मोहन बनाम सन्ध्या , ए० आई० आर० 1993 मद्रास 511

6. ए० आई० आर० 1977 एस० सी० 13591

को ध्यान में रखना सबसे महत्वपूर्ण है। वर्तमान परिस्थितियों में जहाँ माता अवयस्क के हितों की रक्षा तथा उसे किसी अच्छी संस्था में शिक्षा देने का वायदा करती है वहाँ माता की ही अभिरक्षा में अवयस्क को रखना अधिक हितकर होगा।

उपर्युक्त इसी मत की पुष्टि उच्चतम न्यायालय ने चन्द्रकला मेनन बनाम विपिन मेनन के मामले में किया। इस मामले में पति-पत्नी के बीच पारस्परिक सहमति से विवाह-विच्छेद हो गया। उनकी अवयस्क पुत्री नाना के साथ रहती थी। अवयस्क पुत्री की माता अमेरिका में पी-एच० डी० डिग्री के लिये अध्ययनरत थी। पुत्री का अधिक स्नेह माता तथा नाना के साथ पिता से भी था। पुत्री का भरणपोषण नाना ही कर रहे थे। ऐसी स्थिति में न्यायालय ने पुत्री को माता की अभिरक्षा में रखा जाना ही उचित अभिनिर्धारित किया तथा पिता को उससे मिलने की स्वतंत्रता प्रदान कर दी।

शीला वी० दास बनाम पी० आर० सग्गा जी के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि जहाँ पुत्री की बौद्धिक क्षमता अत्यंत तीक्ष्ण हो और वह अपने हितों के बारे में अच्छी तरह सोच समझ सकती है। ऐसी परिस्थिति में उसके इच्छानुसार नैसर्गिक संरक्षक के सम्बन्ध में न्यायालय द्वारा विचार किया जा सकता है। प्रस्तुत मामले में अवयस्क पुत्री जिसकी आयु 12 वर्ष थी के संरक्षक के सम्बन्ध में न्यायालय के समक्ष एक याचिका प्रस्तुत की गयी। पुत्री के माता का यह कहना था कि जब तक उसकी लड़की अवयस्क है तब तक उसकी संरक्षकता उसको दिया जाय जिससे कि उसका ठीक से पालन-पोषण किया जा सके लेकिन उसकी पुत्री का यह कहना था कि वह अपने दादी के साथ रहना चाहती है जो कि उसके पिता के साथ रह रही थी न्यायालय ने पुत्री की भावनाओं को देखते हये एवं उसकी बौद्धिक क्षमता का आकलन करते हुये उसको उसके पिता के नैसर्गिक संरक्षण में रहने का आदेश दिया।

पून: उच्चतम न्यायालय ने गायत्री बजाज बनाम जीतिन भल्ला. के वाद में उपरोक्त मत की अभिपुष्टि किया, न्यायालय ने पत्नी की याचिका को निरस्त करते हुये यह निर्णीत किया कि बच्चों का भविष्य पिता की अभिरक्षा में ज्यादा सुरक्षित है, और जहाँ सन्तान अपने पिता के साथ ही रहना चाहती हैं वहाँ माता को अपनी सन्तान को अपने साथ रखने का अधिकार नहीं होगा, बल्कि उसे ऐसी परिस्थिति में उससे मिलने एवं सम्पर्क बनाये रखने का ही अधिकार होगा।

2. जारज बालक या जारज अविवाहिता बालिका के मामले में माता और उसके बाद पिता संरक्षक हैं।

पूर्व हिन्दू विधि के अन्तर्गत भी अवयस्क पत्नी का नैसर्गिक संरक्षक ही उसका पति माना जाता था। जैसा कि अब वर्तमान अधिनियम में दिया गया है, संरक्षकता का यह अधिकार पत्नी की सम्पत्ति तथा व्यक्तित्व दोनों के सम्बन्ध में दिया गया है। किन्तु जहाँ पति भी अवयस्क है तो उस स्थिति में धारा 10 के प्रावधानों के अनुसार वह पति अपनी अवयस्क पत्नी की सम्पत्ति के सम्बन्ध में संरक्षकता के अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में यह प्रतिपादित है कि जो व्यक्ति अवयस्क पति की सम्पत्ति के सम्बन्ध में संरक्षकता का अधिकार रखता है वही उसकी अवयस्क पत्नी की सम्पत्ति के सम्बन्ध में संरक्षक-जैसा व्यवहार कर सकेगा।

3. विवाहिता बालिका की अवस्था में उसका पति, परन्तु यदि कोई व्यक्ति

1. हिन्दू नहीं रह गया है, या

2. अंतिम तथा पूर्ण रूप से संसार त्याग चुका है अथवा वानप्रस्थ ग्रहण कर लिया है अथवा संन्यासी हो चुका है,

1. (1993) 2 एस० सी० सी० 61

2. ए० आई० आर०2006 एस० सी० 13431

3. ए० आई० आर० 2013 एस० सी० 10.

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LLB Hindu Law Part 6 Post 2 Book Notes Study Material PDF Free Download : Hi Friends आज की इस पोस्ट में आप सभी Students LLB Hindu Law Book Part 6 Minority and Guardianship Post 2 को पूरा करने जा रहे है जिसे हमने Study Material के रूप में आपके सामने रखा है |

तो वह व्यक्ति प्राकृतिक संरक्षक के रूप में इस धारा के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्य करने के लिये हकदार नहीं होगा।

जीजाबाई विठ्ठलराव गजरा बनाम पठान खाँ के वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह विधि निरूपित किया कि अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत कानन यह है कि सामान्यतः जब पिता जीवित रहता है तो वही अवयस्क का प्राकृतिक संरक्षक होता है और उसके बाद उसकी माता उसकी संरक्षिका होती है और जहाँ पिता जीवित है, अवयस्क पुत्री की माता से अलग हो गया है तथा अवयस्क के हितों का कोई ध्यान नहीं रखता तो ऐसी स्थिति में पिता को अजीवित (Not alive) समझा जायेगा

और माता को ही अवयस्क के शरीर एवं सम्पत्ति का प्राकृतिक संरक्षक माना जायेगा तथा उसे अवयस्क की सम्पत्ति को पट्टे द्वारा बाँधने का हक प्राप्त है। इस प्रकार पिता जहाँ संरक्षक के दायित्वों को निभाने में असफल होता है अथवा अनवधानता बरतता है अथवा असमर्थ हो जाता है तो वहां माता को नैसर्गिक संरक्षक के समस्त अधिकार एवं कर्तव्य बिना न्यायालय के घोषित किये ही प्राप्त हो जाते

सोभादेई बनाम भीमा तथा अन्य के वाद में उड़ीसा उच्च न्यायालय ने यह कहा है कि अवयस्क का पिता उसका स्वाभाविक संरक्षक है। अवयस्क जो पाँच वर्ष से अधिक उम्र का है और माता के साथ रहा है, पिता की संरक्षकता में माना जायेगा। उसकी माता उसके अनन्य मित्र (Next friend) के रूप में उसका प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती। केवल पिता को ही उसके विरुद्ध किसी वाद में प्रतिनिधित्व करने का अधिकार है। संरक्षकता का प्रथम अधिकार पिता को दिया गया है।

व्याख्याइस धारा में पिता और माता पद के अन्तर्गत सौतेला पिता और सौतेली माता नहीं आते।

इस धारा के अन्तर्गत एक दत्तक पुत्र अथवा दत्तक पुत्री की प्राकृतिक संरक्षकता के विषय में कुछ नहीं कहा गया है, किन्तु जैसा कि दत्तक-ग्रहण में पुत्र अथवा पुत्री प्राकृतिक परिवार से दत्तक-ग्रहीता परिवार में चले जाते हैं, दत्तक-ग्रहीता पिता और उसके बाद दत्तक-ग्रहीता माता उसके नैसर्गिक संरक्षक समझे जायेंगे। यह बात धारा 7 में स्पष्ट की गई है।

जब तक पिता जीवित रहता है, माता अवयस्क की प्राकृतिक संरक्षिका नहीं हो सकती और यदि पिता संरक्षक होने से अस्वीकार करता है अथवा प्राकृतिक संरक्षक के रूप में दायित्वों के निर्वाह में असावधानी करता है तो उस दशा में माता अवयस्क के संरक्षक होने की शक्तियों को प्राप्त करने के लिये विधिक कार्यवाहियाँ अपना सकती है।

इस बात का समर्थन केरल उच्च न्यायालय ने पी० टी० चाथू चेत्तियार बनाम करियत कुन्नूमल कानारन के वाद में किया। न्यायालय के अनुसार अवयस्क का प्राकृतिक संरक्षक उसका पिता होगा यदि वह जीवित है। यदि पिता निर्योग्य हो गया है अथवा मर चुका है तभी माता प्राकृतिक संरक्षकता का अधिकार प्राप्त करती है। पिता के जीवन-काल में यदि वह किसी प्रकार के निर्योग्यता का शिकार नहीं है तो माता को पिता के अधिकार में हस्तक्षेप करने की क्षमता नहीं होती। पिता के जीवन-काल में अवयस्क की सम्पत्ति का माता द्वारा अन्यसंक्रामित किया जाना अनधिकृत एवं शून्य होता है।

पिता एवं माता को अवयस्क की जिस सम्पत्ति के सम्बन्ध में संरक्षकता का अधिकार प्राप्त होता

1. ए० आई० आर० 1971 एस० सी० 3151

2. पन्नी लाल बनाम राजिन्दर सिंह, (1993) 4 एस० सी० सी० प० 38: देखिये नारायण बाग सम्पूर्णा, 1968 पटना 318।

3. ए० आई० आर० 1975 उड़ीसा 1801

4. नारायण सिंह बनाम सम्पूर्ण कौर, 1968 पटना 318: देखें, रुचि माजू बनाम आई० आर० 2011, एस० सी० 15521

5. ए० आई० आर० 1984 केरल 1181

है, वह अवयस्क की पृथक् सम्पत्ति होती है अथवा वह सम्पत्ति जिस पर उसका सम्पूर्ण आधिपत्य होता है। संयुक्त परिवार की सम्पत्ति में अवयस्क का जो अंश होता है, उसके सम्बन्ध में संरक्षक नहीं नियुक्त किया जा सकता।

इस धारा के अन्तर्गत पिता के बाद माता अवयस्क की सम्पत्ति एवं शरीर की संरक्षिका होती है, उसका पुनर्विवाह संरक्षकता के अधिकार के लिए निर्योग्य नहीं होता।

संरक्षक होने की अयोग्यतायेंअधिनियम की धारा 6 के अनुसार निम्नलिखित दशाओं में कोई व्यक्ति संरक्षक बनने के अयोग्य हो जाता है

(1) धर्म-परिवर्तन से उत्पन्न अयोग्यता।

(2) नागरिक (Civil) मृत्यु से उत्पन्न अयोग्यता।’

(3) अवयस्कता से उत्पन्न अयोग्यता।’

(4) जब संरक्षकता अवयस्क के कल्याण के लिए नहीं है।

(1) धर्म-परिवर्तनइस वर्तमान अधिनियम के पास होने के पूर्व धर्म-परिवर्तन से संरक्षक के अधिकार नहीं प्रभावित होते थे। इस बात से कि पिता ने धर्म-परिवर्तन कर लिया है, उसका पुत्र की अभिरक्षा का अधिकार समाप्त नहीं हो जाता था। किन्तु यदि धर्म-परिवर्तन के समय पिता ने स्वेच्छा से इस प्रकार के पैतृक अधिकार को त्याग दिया है और पुत्र की अभिरक्षा को दूसरे के हाथ सौंप दिया है तो उस दशा में न्यायालय पुत्र की अभिरक्षा को पिता के हाथ में नहीं दे सकता, यदि वह पुत्र के हितों के विपरीत है। किन्तु जहाँ किसी हिन्दू माता ने अपना धर्म-परिवर्तन किया है वहाँ न्यायालय पुत्र को माता की अभिरक्षा से हटाकर किसी एक हिन्दू संरक्षक के अधीन कर सकता है, यदि वह अवयस्क के हितों के अनुकूल हो। इसी प्रकार जहाँ पत्नी ने विवाह-विच्छेद करके किसी दूसरे धर्मावलम्बी के साथ विवाह कर लिया है उससे अपने पुत्र को अपनी अभिरक्षा में रखने का अधिकार समाप्त नहीं हो जाता।

वर्तमान अधिनियम ने इस सम्बन्ध में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाये हैं। अधिनियम द्वारा विहित कोई भी प्राकृतिक संरक्षक अर्थात् पिता, माता अथवा पति के हिन्दू न रह जाने पर संरक्षक बनने का अधिकारी नहीं रह जाता। विजय लक्ष्मी बनाम पुलिस इन्स्पेक्टर के मामले में मद्रास उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि जहाँ पिता इस्लाम धर्म को स्वीकार करके एक मुस्लिम महिला से विवाह कर लेता है वहाँ वह नैसर्गिक संरक्षक होने का विधिक अधिकारी नहीं रह जाता।

 (2) सिविल मृत्यु (Civil death)—कोई भी व्यक्ति जिसने पूर्णतया अंतिम रूप से संसार त्याग दिया है अथवा यती अथवा संन्यासी हो चुका है, वह अवयस्क का प्राकृतिक संरक्षक होने का अधिकारी नहीं रह जाता। कोई व्यक्ति संन्यासी अथवा यती कह देने मात्र से संन्यासी या यती नहीं हो जाता। संसार का त्याग यथार्थ रूप में पूर्णतया अन्तिम होना चाहिये।

“वह व्यक्ति जो संन्यासी अथवा यती होने की इच्छा करता है, उसे अपना मृत्यु-संस्कार तथा श्राद्ध विधिवत् करना चाहिये तथा अपनी सभी सम्पत्ति को अपने पुत्रों तथा ब्राह्मणों में विभाजित कर देनी चाहिये। उसके पश्चात् होम आदि की क्रिया करके, जल में खड़ा होकर इस उद्देश्य का मन्त्र

1. बक्शी राम लाधाराम बनाम मु० शीला देवी, ए० आई० आर० 1960 पंजाब 3041

2. खण्ड ए, धारा 61

3. खण्ड ब, धारा 6 का परन्तुक।

4. धारा 101

5. धारा 13 (2)।

6. मकन्द बनाम नहुदी, 25 कलकत्ता 8811

7. मेन : हिन्दू विधि, पृष्ठ 867।

8. ए० आई० आर० 1991 मद्रास।

तीन बार पढ़ना चाहिये कि उसने संसार की समस्त वस्तुएँ, पुत्र तथा सम्पत्ति आदि को त्याग दिया है”

(3) अवयस्कता-अधिनियम की धारा 10 में यह विहित किया गया है कि कोई अवयस्क किसी अवयस्क की सम्पत्ति के सम्बन्ध में संरक्षक बनने के अयोग्य है।

(4) अवयस्क के कल्याण के प्रतिकूल-कोई भी ऐसा व्यक्ति संरक्षक नहीं बन सकता जिसकी संरक्षकता न्यायालय की दृष्टि में अवयस्क के कल्याण के विपरीत होगी। धारा 13 के अन्तर्गत अवयस्क के कल्याण को सर्वोपरिता दी गई है। अतएव अवयस्क की संरक्षकता उसके कल्याण की अनुकूलता के आधार पर की जायेगी। श्रीमती गंगाबाई बनाम भेरूलाल के वाद में राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह कहा कि विधि में पिता एक प्राकृतिक संरक्षक होता है तथा सामान्यत: उसे पुत्र को अपने साथ रखने के प्राकृतिक अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। किन्तु कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं। कि न्यायालय को एक भिन्न विचारधारा धारण करनी पड़ती है जबकि पिता को एक प्राकृतिक संरक्षक होने के बावजूद अवयस्क को उसकी संरक्षकता में नहीं दिया जा सकता। यदि पिता की संरक्षकता में सन्तान का कल्याण खतरे में प्रतीत हो तथा माता की संरक्षकता में उसका कल्याण समान रूप से अथवा अधिक मात्रा में प्रतीत हो तो पिता आवश्यक रूप से संरक्षकता का दावा नहीं कर सकता।

बम्बई उच्च न्यायालय ने पिता को अपनी अवयस्क सन्तान से मिलने की अनुमति देने से इन्कार कर दिया। पिता ने न्यायालय के आदेश के बावजूद भी, अपनी अवयस्क सन्तान को, जो माता के साथ रहती थी, चार हजार रुपये की राशि प्रतिमास की दर से प्रदान नहीं कर रहा था। न्यायालय ने कहा कि जब तक पिता न्यायालय के आदेश का पालन नहीं करता उसे अपनी सन्तान के पास पहुँचने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

के वेकेंट रेड्डी व अन्य बनाम चिनिप्पा रेड्डी विश्वनाथ रेड्डी के मामले में अपवयस्क के पिता इंजीनियरिंग कालेज के किसी पद पर कार्यस्त थे जिन्होंने बहुत सी पुस्तकों का लेखन का कार्य किया, तथा उसकी आर्थिक स्थिति अत्यन्त सुदृढ़ थी। उसकी पहली पत्नी की मृत्यु पुत्र के जन्म के पश्चात् हो गयी थी। कुछ समय पश्चात् उसने अपना दूसरा विवाह अपनी सहयोगी महिला के साथ सम्पन्न किया। विवाहोपरान्त पति-पत्नी ने इस बात के लिये समझौता किया कि वह किसी अन्य सन्तान को जन्म नहीं देगे और वह पहली पत्नी के बच्चे का भरण-पोषण अच्छे तरीके से करते रहेंगे। कुछ समय उपरान्त उसकी पहली पत्नी के माता-पिता ने न्यायालय में इस बात का आवेदन किया कि उनके पुत्री के पुत्र को उनकी संरक्षा में दिया जाय क्योंकि उस पुत्र का पालन-पोषण उचित तरीके से नहीं हो पा रहा था, जो अवयस्क के कल्याण के प्रतिकूल था। उपरोक्त वाद में न्यायालय ने तथ्यों के आधार पर इस बात का अवलोकन किया कि पहली पत्नी के पुत्र का भरण-पोषण तथा संरक्षण उचित रूप से नहीं हो पा रहा था। अत: न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि पत्र का हित अनुकूल न होने के कारण ऐसे पुत्र का संरक्षण करने का अधिकार उसके नाना-नानी को दे दिया जाय।

विधवा द्वारा पुनर्विवाह का प्रभाव कोई भी हिन्दू विधवा अपनी अवयस्क सन्तान के सम्बन्ध में संरक्षकता का अधिमान्य अधिकार अपने पुनर्विवाह पर खो नहीं देती। पिता की मृत्यु के बाद प्राकृतिक संरक्षक के रूप में माता के अधिकार असीम होते हैं। यह बात अधिनियम की धारा 6 के अन्तगत दी गई व्याख्या से पूर्णतया स्पष्ट है।

दत्तक पुत्र का प्राकृतिक संरक्षक-अधिनियम की धारा 7 के अनुसार अवयस्क द प्राकृतिक संरक्षकता दत्तकग्रहीता पिता में चली जाती है। दत्तकग्रहीता पिता की मृत्यु के बाद संरक्षता

1. शीला बनाम जीवन लाल, ए० आई० आर० 1988 ए० पी० 2751

2. ए० आई० आर० 1976 राज० 1531

3. विनोद चंद बनाम श्रीमती अनुपमा, ए० आई० आर० 1993 बा० 250

4. ए० आई० आर० 2009 आन्ध्र प्रदेश 011

दत्तकग्रहीता माता में निहित हो जाती है।

दत्तक पुत्र के नैसर्गिक पिता-माता उस पर कोई अधिकार नहीं रखते।

प्राकृतिक अथवा नैसर्गिक संरक्षक के अधिकार

अधिनियम की धारा 8 में अवयस्क के शरीर तथा सम्पत्ति के सम्बन्ध में प्राकृतिक संरक्षक के अधिकारों की विवेचना की गई है।

धारा 8 इस प्रकार है-

(1) हिन्दू अवयस्क का प्राकृतिक संरक्षक इस धारा के प्रावधानों के अधीन रहते हुए ऐसे समस्त कार्यों को कर सकता है जो अवयस्क के लाभ के लिये अथवा उसकी सम्पदा के उगाहने, प्रतिरक्षा या लाभ के लिये आवश्यक, युक्तियुक्त तथा उचित हैं। संरक्षक किसी व्यक्तिगत संविदा द्वारा किसी भी दशा में अवयस्क को बाध्य नहीं कर सकता।

(2) प्राकृतिक संरक्षक न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना

(क) अवयस्क की अचल सम्पत्ति के किसी भाग को बन्धक या भारित (Charge) या विक्रय, दान, विनिमय या अन्य किसी प्रकार से हस्तान्तरित नहीं करेगा, या

(ख) ऐसी सम्पत्ति के किसी भाग को पाँच वर्षों से अधिक होने वाली अवधि के लिये या जिस तारीख को अवयस्क वयस्कता प्राप्त करेगा, उस तारीख से एक वर्ष से अधिक होने वाली अवधि के लिये पट्टे पर नहीं देगा।

(3) प्राकृतिक संरक्षक ने उपधारा (1) या (2) के उल्लंघन में अचल सम्पत्ति का जो कोई व्ययन किया है, वह उस अवयस्क की या उसके अधीन दावा करने वाले किसी व्यक्ति की प्रेरणा पर शून्यकरणीय होगा।

(4) कोई न्यायालय प्राकृतिक संरक्षक की उपधारा (2) में वर्णित कार्यों में से किसी को भी करने के लिये अनुज्ञा आवश्यकता के लिये या अवयस्क के स्पष्ट लाभ की दशा के अतिरिक्त अन्य किसी दशा में न देगा।

(5) संरक्षक तथा प्रतिपाल्य अधिनियम, 1809 की उपधारा (2) के अधीन न्यायालय की अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए आवेदन तथा उसके सम्बन्ध में, सभी दशाओं में इस प्रकार लागू होगा. जैसे कि यह उस अधिनियम की धारा 29 के अधीन न्यायालय की अनुज्ञा प्राप्त करने के लिये आवेदन हो तथा विशिष्ट रूप में

(क) आवेदन से सम्बन्धित कार्यवाहियों के विषय में यह समझा जायगा कि वे उस अधिनियम के अधीन उसकी धारा 4-क के अर्थ में कार्यवाहियाँ हैं।

(ख) न्यायालय उस अधिनियम की धारा 31 की उपधाराओं (2), (3) और (4) में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करेगा और अधिकारों से युक्त होगा। (ग) प्राकृतिक संरक्षक को उन कार्यों में से किसी को, जो इस धारा की उपधारा (2) में वर्णित हैं, करने के लिए अनुज्ञा देने से इन्कार करने वाले न्यायालय के आदेश के विरुद्ध अपील उस न्यायालय में होगी जिसमें साधारणतया उस न्यायालय के निर्णय की अपील होती है। इस धारा में न्यायालय से तात्पर्य नगर-व्यवहार न्यायालय अथवा जिला-न्यायालय अथवा संरक्षक तथा प्रतिपाल्य अधिनियम की धारा 4 के अधीन सशक्त न्यायालय से है, जिसके क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओं के अन्तर्गत वह अचल सम्पत्ति है जिसके बारे में आवेदन किया गया है और जहाँ अचल सम्पत्ति किसी ऐसे एक से अधिक न्यायालय के क्षेत्राधिकार शित है. वहाँ उस न्यायालय से तात्पर्य है जिसकी स्थानीय सीमाओं के क्षेत्राधिकार

में उस सम्पत्ति का कोई प्रभाग स्थित है। पूर्व हिन्दू विधि के अन्तर्गत संरक्षक के बहुत विस्तृत अधिकार थे। प्राकृतिक संरक्षक के, अवयस्क के सम्पत्ति-सम्बन्धी अधिकार के विषय में प्रिवी कौंसिल ने एक महत्वपूर्ण वाद में निर्णीत किया था जिसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आवश्यकता की दशा में नैसर्गिक संरक्षक अवयस्क की सम्पत्ति को बन्धक रख सकता है, बेच सकता है, उस पर प्रभार निर्मित कर सकता है तथा अन्य प्रकार से उसका निर्वर्तन कर सकता है, यद्यपि इस प्रकार के अधिकार सीमित नहीं हैं। इस वाद का मूल मन्तव्य यह था कि नैसर्गिक संरक्षक अवयस्क की सम्पत्ति का परम आवश्यकता की दशा में तथा उसकी सम्पदा के लाभार्थ अन्यसंक्रामण कर सकता है। इस प्रकार अन्यसंक्रामण केवल नैसर्गिक संरक्षक का ही विशेषाधिकार माना जाता था।

बम्बई उच्च न्यायालय ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि नैसर्गिक संरक्षक के अधिकार के अन्तर्गत अल्पवयस्क की अभिरक्षा सामान्यतया नैसर्गिक अभिभावक को ही प्रदान जाती है। लेकिन विशेष परिस्थिति में नैसर्गिक अभिभावक के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति उसी स्थिति में नियुक्त किया जा सकता है जबकि नैसर्गिक अभिभावक अपने दायित्वों में अक्षम हो या नैसर्गिक अभिभावक एवं अल्पवयस्क के हितों में स्पष्ट टकराव की स्थिति हो अथवा कोई अन्य अपवादग्रस्त परिस्थिति उत्पन्न हो गयी हो जैसे पिता द्वारा पुनर्विवाह सौतेली माँ एवं सौतेले भाई-बहन के कारण अल्पवस्यक के साथ दुर्व्यवहार करना आदि। उपरोक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये अपवादस्वरूप अल्पवयस्क के हितों के संरक्षक करने वाले व्यक्ति को उसका अभिभावक नियुक्त किया जा सकता है।

गोपालकृष्ण शाह बनाम कृष्णशाह के वाद में मद्रास उच्च न्यायालय ने इस प्रश्न पर विचार किया तथा यह निरूपित किया कि जहाँ माता ने अपने ऐसे मकान को बेच दिया. जिसके ऊपर बन्धक ऋण का भार था तथा जिसके उन्मोचन की सम्भावना भी नहीं रह गई थी, एक विधिक आवश्यकता समझी जायगी। संरक्षक द्वारा किसी सम्पत्ति का अन्यसंक्रामण आवश्यकता की दशा में अथवा सम्पदा के लाभार्थ किया जा सकता है। अन्यसंक्रामण की आवश्यकता मकान खरीदने वाले को सिद्ध करनी पड़ेगी। विधिक आवश्यकता का निर्णय प्रत्येक दशा में अलग-अलग परिस्थितियों के अनुसार किया गया था। अवयस्क का भरण-पोषण उसकी सम्पत्ति की मरम्मत, उसके पिता की अन्त्येष्टि क्रिया तथा पिता के ऋण को चुकाना’ आदि विधिक आवश्यकता के अन्तर्गत आते थे, जिनके लिये संरक्षक अवयस्क की सम्पत्ति का अन्यसंक्रामण कर सकता था। श्री रमलू बनाम पुण्डरी कश्यप के वाद में फेडरल कोर्ट ने निम्नलिखित बातों को प्रतिपादित किया था

1. कोई भी ऐसा ऋण जो संरक्षक ने अवयस्क की आवश्यकता अथवा उसकी सम्पदा के लाभों के लिये नहीं लिया है, अवयस्क के ऊपर बाध्यकारी नहीं होगा।

2. ऐसा ऋण जो संरक्षक ने अवयस्क की आवश्यकता के लिये अथवा उसकी सम्पत्ति के लाभों के लिये लिया है, अवयस्क के ऊपर बाध्यकारी होगा।

3. यदि संरक्षक ने परक्राम्य-लिखत द्वारा किसी दायित्व को धारण किया है तो वह दायित्व अवयस्क की सम्पदा के विरुद्ध होगा।

1. हनुमान प्रसाद बनाम मु० बबुई, 6 एम० आई० ए० 3931

2. अशोक शंकर राव घटगे बनाम महिपति यशवंत खटाले. ए० आई आर० 20

3. 1961 मद्रास 3481 4. सुन्दर नारायन बनाम वेनदराम,

4 ए० सी० 761

5. हरीमोहन बनाम गनेश चन्दर, 10 ए० सी० 823 पर्णपीठ।

6. नाथराम बनाम छग्गन, 14 बम्बई 5621

7. मुरारी बनाम तयाना, 20 बम्बई 2961

8. 1949 एफ० सी० पृ० 2181

अमिरथा कदम्बन बनाम सोरनथ कदम्बन के वाद में मद्रास उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि किसी अवयस्क के संरक्षक द्वारा उसकी अवयस्कता की स्थिति में किये गये अन्यसेक्रामण को अपास्त कराने का दावा करने का अधिकार केवल व्यक्तिगत अधिकार नहीं है। धारा

(3) के अधीन अन्यसंक्रान्ती को इस प्रकार के अन्यसंक्रामण को अपास्त करने का दावा करने से अपवर्जित नही किया जा सकता। धारा 8 (3) में “उसके अधीन का दावा करने वाले किसी व्यक्ति” पद का अभिप्राय ऐसे किसी व्यक्ति से है जो अवयस्क के संरक्षक द्वारा किये गये अन्यसंक्रामण को अपास्त करने का अधिकार प्राप्त करता है। इस प्रकार अन्यसंक्रान्ती भी अवैध अन्यसंक्रामण को अपास्त करवा सकता है।

पी० डी० चायू चेत्तियार बनाम के० कुत्रुमक्त कनारन के बाद में पिता की मौजूदगी में माता ने अवयस्क की अचल सम्पत्ति का अन्यसंक्रामण कर दिया जब कि पिता किसी प्रकार की नियोग्यता का शिकार नहीं था, ऐसी स्थिति में यदि पिता अन्यसंक्रामण प्रलेख में कहीं उल्लिखित हो अथवा साक्षी के रूप में हस्ताक्षर कर दिया हो तो अन्यसंक्रामण वैध नहीं हो सकता। न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना किया गया अन्यसंक्रामण अवयस्क की इच्छानुसार शून्यकरणीय होगा न कि शून्य। किन्तु इस प्रस्तुत मामले में अन्यसंक्रामण माता द्वारा अनधिकृत रूप से किये जाने के कारण शून्य होगा क्योकि माता अन्यसंक्रामण के लिये उपयुक्त प्राकृतिक संरक्षक नहीं थी जब कि पिता जीवित था। पुन: केरल उच्च न्यायालय के अनुसार धारा 8 (2) के अन्तर्गत किसी प्रकार का अन्यसंक्रामण विधिमान्य नहीं समझा जायेगा, यदि न्यायालय से उसके सम्बन्ध में पूर्व अनुज्ञा नहीं प्राप्त कर ली गई है। किन्तु जहाँ अवयस्क की सम्पत्ति का हस्तान्तरण नैसर्गिक संरक्षक द्वारा किया गया हो और न्यायालय की अनुज्ञा न प्राप्त की गई रही हो वहाँ अवयस्क यदि वयस्कता प्राप्त करने के बाद उस हस्तान्तरण का स्वेच्छया अनुसमर्थन कर दे तो हस्तान्तरण विधिमान्य हो जाता है।

(1) अवयस्क के लाभ हेतु आवश्यक अथवा युक्तियुक्त तथा उचित कार्य-उपर्युक्त धारा में प्रयुक्त यह वाक्य इस बात का बोध कराता है कि नैसर्गिक संरक्षक अवयस्क के लाभ के लिए उसके स्वास्थ्य, पालन-पोषण तथा शिक्षा पर आवश्यक नियन्त्रण रख सकता है। इस प्रकार की देख-रेख के अधिकार को वह शिक्षक तथा मित्र को भी सौंप सकता है। किन्तु उसे यह भी अधिकार होगा कि वह उनके अधिकारों को प्रतिसंहत भी कर सके। संरक्षक को यह अधिकार होगा कि वह अवयस्क के निवास स्थान को निर्धारित करे जिससे अवयस्क कुसंगति में न फँस सके। यह धारा उन अन्यसंक्रामणों के प्रति नहीं लागू होती जहाँ संयुक्त परिवार की सम्पत्ति का प्रबन्धक अवयस्क के संयुक्त हित को अवयस्क के हित के लिए अथवा पारिवारिक आवश्यकता के लिए अन्य संक्रामित करता है। संरक्षक जहाँ किसी संविदा को अवयस्क के हित के लिये करता है किन्तु बाद में यह पता चलता है कि वह संविदा उसके हित के विरुद्ध है तो संविदा अनुयोज्य नहीं होगी।

मानिकचन्द्र बनाम रामचन्द्र के निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अधिनियम के पास हो जाने के बाद अवयस्क का संरक्षक उन सभी कृत्यों को करने का अधिकार रखता है जो अवयस्क के हित के लिये आवश्यक अथवा युक्तियुक्त हों। वह ऐसे समस्त कार्यों को

1. ए० आई० आर० 1970 मद्रास 1271

2. ० आई० आर० 1984 केरल 118; देखिए ए० आई० आर० 1989 ए० ओ० सी० ए० पी०।

3. जनार्दन पिल्ले बनाम भगवती कुट्टी अम्मा, ए० आई० आर० 1989 केरल 303।

4 शेख कासिम साहेब बनाम वसीरड्डी, ए० आई० आर० 1989 एन० ओ० सी० ए० पी०।

5. वजीर खाँ बनाम गनेश, 1926 इलाहाबाद 6871

6. फ्लेमिंग बनाम प्राट, आई० ए० जे० के० बी० (ओ० एस०) 1951

7. सग्गाबाई बनाम श्रीमती हीरालाल, ए० आई० आर० 1969 एम० पी० 321 .

8 दरबारा सिंह बनाम कमीन्दरसिह, ए० आई० आर० 1979 पं० एवं हरि० 2151

9. ए० आई० आर० 1981 एस० सी० 5191

कर सकता है जो अवयस्क की सम्पदा की रक्षा अथवा हित के लिये जरूरी हो। इसका यह अर्थ कि संरक्षक अवयस्क को प्रसंविदा द्वारा बाध्य कर सकता है यदि ऐसा आवश्यक हो, यह बात अचल सम्पत्ति की खरीददारी के सम्बन्ध में भी लागू होती है। यदि वह अवयस्क की ओर से कोई सम्पत्ति खरीदता है तो अवयस्क का दायित्व क्रय-मूल्य चुकाने का पूरी तौर पर होगा। किन्तु अवयस्क अपने व्यक्तिगत प्रसावदा के द्वारा अवयस्क को बाधित नहीं कर सकता।

उपर्युक्त बाद में अवयस्कों की ओर से उनके नैसर्गिक संरक्षक माता द्वारा एक मकान खरीदने को संविदा की गई। संविदा के समय एक हजार रुपये की धनराशि अंतिम रूप से दे दी गई और यह तय हआ कि शेष धनराशि विक्रयपत्र की रजिस्ट्री के समय दी जायेगी। मकान के विक्रेता ने रजिस्ट्री लिखने से नामंजूर कर दिया। अत: संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के लिये वयस्कों की ओर से वाद दायर किया गया जो उच्च न्यायालय द्वारा इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि संरक्षक को इस प्रकार प्रसंविदा करने का अधिकार नहीं था, क्योंकि संरक्षक की यह व्यक्तिगत प्रसंविदा थी जिससे वह अवयस्को को बाधित नहीं कर सकती। उच्चतम न्यायालय ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया और यह अभिनिर्धारित किया की संरक्षक इस प्रकार की प्रसंविदा करने में पूर्णतया समर्थ हैं यदि बह अवयस्क के हित से सम्बन्धित है।

उच्चतम न्यायालय ने धारा 8 के क्षेत्र की व्याख्या करते हुए यह कहा कि यह धारा नैसर्गिक संरक्षक द्वारा अचल सम्पत्ति के अन्यसंक्रामण करने के अधिकार की सीमा की विवेचना करता है। जहाँ अवयस्क की माता बिना किसी विधिक आवश्यकता के अथवा सम्पदा के प्रलाभ के बिना उसकी किसी सम्पत्ति को बेच देता है तथा इस आशय की अनुमति न्यायालय से भी नहीं प्राप्त की गई है वहाँ भले ही अवयस्क के पिता ने ऐसे विक्रय को प्रमाणित कर दिया हो, वहाँ ऐसे विक्रयनामा को नैसर्गिक संरक्षक द्वारा विक्रयनामा नहीं माना जायेगा और वह अन्यसंक्रामण (विक्रय) इस धारा की सीमा के अन्तर्गत शून्य माना जायेगा न कि शून्यकरणीय।

रूमल बनाम श्रीनिवास के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस मत को समर्थन देते हुये कहा कि अवयस्क के संरक्षक द्वारा की गई किसी संविदा का अवयस्क द्वारा तथा अवयस्क के विरुद्ध विनिर्दिष्ट रूप से पालन करवाया जा सकता है। हिन्दू विधि के अन्तर्गत नैसर्गिक संरक्षक को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह अवयस्क की ओर से संविदा करे और इस प्रकार की संविदा, यदि अवयस्क के हित में है तो उसके ऊपर बाध्यकारी होगा और वह लागू किया जायेगा। इसी प्रकार जहाँ किसी संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के लिये माता द्वारा अपने अवयस्क पुत्र की ओर से दावा दायर किया जाता है जब कि पिता जीवित है और माता तथा पिता के बीच सम्बन्ध ठीक नहीं है, वहां न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि यदि माता और उसकी अवयस्क सन्तान के हितों में विरोध नहीं है तो इस प्रकार दावा करने का अधिकार माता को प्राप्त है।

हनुमान प्रसाद बनाम मु० बबुई के वाद में प्रिवो कौसिल ने यह स्पष्ट रूप से निरूपित किया था जैसा कि पर्व उल्लिखित भी है कि आवश्यकता की दशा में अथवा सम्पदा के लाभ की दशा में अवयस्क को सम्पत्ति के प्रबन्धकर्ता को सीमित तथा सापेक्ष अधिकार प्राप्त है। यहाँ आवश्यकता की दशा से तात्पर्य विधिक आवश्यकता से है।।

ऋणदाता का यह आवश्यक कर्त्तव्य है कि वह ऋण देने के पूर्व इस बात से अपने का सन्तुष्ट कर ले कि जो व्यक्ति ऋण ले रहा है, वह अवयस्क की सम्पदा के लाभ के लिए हा पर ऋणदाता युक्तियुक्त जांच-पड़ताल करने के बाद सद्भाव में ऋण देता है तो उस अब

1. (1993)4 एस० सी० सी०381

2. ए० आई० आर० 1985 दि० 1531

3. मुकेश बनाम देवनरायन, ए० आई० आर० 1987 एम० पी० 85; विशद । स्टेट ऑफ गुजरात, ए० आई० आर० 2013 गुजरात 251.

आवश्यकता से अवगत होने की दशा में विधि में उसके प्रभार को मान्यता प्रदान की जायेगी।

यदि अवयस्क के पास अनुत्पादक सम्पत्ति है जिसे अवयस्क का संरक्षक इस उद्देश्य से देता है कि वह उसके स्थान पर कोई उत्पादक सम्पत्ति खरीद ले तो उस दशा में यह बयनामा अवयस्क पर बाध्यकारी होगा।

अवयस्क की सम्पदा की उगाही-यदि अवयस्क की सम्पत्ति किसी तीसरे व्यक्ति के हाथ में है तो संरक्षक का यह कर्तव्य है कि वह उस सम्पत्ति को उससे वापस ले तथा उसकी उगाही करे। संरक्षक को यह भी अधिकार है कि उसे पुन: प्राप्त करने के लिये जो कुछ उचित व्यय करना पडे. करे।

जहाँ तक नैसर्गिक संरक्षक के अवयस्क की ओर से ऋण लेने की संविदा का प्रश्न है, उसमें इस बात पर न्यायिक निर्णयों में मतभेद है कि क्या इस प्रकार के ऋण की संविदा से अवयस्क की सम्पत्ति पर प्रभार निर्मित किया जा सकता है? एक वाद में यह स्पष्ट रूप से प्रतिष्ठित किया गया कि संरक्षक स्वयं अवयस्क को बाँधने के लिए व्यक्तिगत रूप में कोई प्रसंविदा नहीं कर सकता और यही स्थिति वर्तमान अधिनियम में अपनायी गयी है। प्रिवी कौंसिल ने भी उपर्युक्त मत का समर्थन किया और प्रतिपादित किया कि अवयस्क का संरक्षक कोई भी ऐसी प्रसंविदा नहीं कर सकता जिसके द्वारा भविष्य में वह संरक्षित की सम्पत्ति प्रभारित कर सके।

नैसर्गिक संरक्षक द्वारा सुलहनामासंरक्षक अपने संरक्षित की ओर से किसी मामले में सुलहनामा प्रस्तुत कर सकता है।’

विशुनदेव बनाम शिवगनी राय वाले वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह निरूपित किया है कि किसी अवयस्क के संरक्षक के लिए व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 22, नियम 7 के अन्तर्गत न्यायालय की अनुमति लेना आवश्यक नहीं है, अर्थात् किसी मामले में सुलहनामे अथवा अस्थायी समझौता के लिये वह स्वयं सक्षम है तथा इस सम्बन्ध में केवल इतना ही पर्याप्त है कि समझौता अथवा सुलहनामा अवयस्क के प्रलाभ एवं हित के लिये किया गया है।

संरक्षक द्वारा ऋण की अभिस्वीकृति-प्राकृतिक संरक्षक तथा न्यायालय द्वारा नियुक्त संरक्षक अवयस्क के किसी ऋण अथवा उसके ब्याज की, समय की अवधि को बढ़ाने की दृष्टि से, अभिस्वीकृति कर सकता है, यदि वह अवयस्क की सम्पत्ति के लाभ के लिये अथवा उसकी रक्षा के लिए हो।’ संरक्षक को मृत ऋण को पुनर्जीवित करने का अधिकार नहीं है।

पारिवारिक समझौता-प्राकृतिक संरक्षक को यह भी अधिकार है कि वह अवयस्क की ओर से किसी पारिवारिक मामले का समझौता करके उसको तय कर ले, किन्तु यह उसी दशा में सम्भव है जब कि समझौता सद्विवेक पर आधारित दावे के विषय में हो।’

संरक्षक को यह भी अधिकार है कि वह किसी मामले को, जो परिवार की भलाई के लिये है, विवेचना के लिये भेज दे। पिता के जीवित होने की दशा में माता इस प्रकार के मामले को विवेचन के लिये नहीं भेज सकती।

संरक्षक द्वारा कोई भी कार्य संरक्षक-रूप में किया जाना चाहिये-संरक्षक द्वारा कोई भी

1. विधि प्रधान बनाम डैन्करा, 1963 उड़ीसा 1331

2. अब्दुलरहीम बनाम बरेरा, 61 आई० सी० 8071

3. धारा 530, मुल्ला : हिन्दू विधि देखिये।

4 विशनदेव बनाम शिवगनी राय, ए० आई० आर० 1951 एस० सी० 2851

5. अन्नापगम्दा बनाम सगा दिग्यपा, 26 ब० 2211

6. धारा 531; मुल्ला की हिन्द्र-विधि।

7. बाला जी बनाम नाना, 22 बाम्बे 2071

8. शान्तीलाल मेवाराम बनाम मुन्शीराम केवलराम, 56 बाम्बे 5057

कार्य जो संरक्षक रूप में नहीं किया जाता, अवयस्क को नहीं बाँधता। यह बात सिद्ध करने की है कि वह कार्य संरक्षक द्वारा संरक्षक की हैसियत में किया गया था अथवा अपनी ओर से किया गया था। प्रथम उल्लिखित अवस्था में यह अवयस्क के लिये बाध्यकारी होता है यदि इस प्रकार का कार्य संरक्षक की अधिकार-सीमा के अन्तर्गत है। किन्तु दूसरी अवस्था में वह अवयस्क के लिए बाध्यकारी नहीं होता। केवल इस बात से कि अवयस्क का नाम संविदा में अथवा विक्रय-पत्र या बन्धक में नहीं है, यह प्रमाणित नहीं होता कि वह अवयस्क की ओर से नहीं किया गया है। प्रत्येक दशा में पत्र का भाषा तथा परिस्थितियों के ऊपर विचार करना पड़ता है जिसमें ये बाते सम्पन्न की गई थी।’

अवयस्क व्यक्तिगत प्रसंविदाओं से बाध्य नहीं होता-अधिनियम की धारा 8 (1) के अन्तर्गत यह स्पष्ट कहा गया है कि संरक्षक अवयस्क को अपनी व्यक्तिगत प्रसंविदा द्वारा किसी भी रूप में नहीं बाँध सकता। संरक्षक संरक्षित को साधारण संविदा द्वारा भी नहीं बाँध सकता। प्रिवी काउंसिल ने एक वाद में यह स्पष्ट कहा कि संरक्षक अवयस्क के नाम से कोई भी ऐसी संविदा सम्पन्न नहीं कर सकता जो अवयस्क के ऊपर कोई व्यक्तिगत दायित्व आरोपित करे। किसी भी धनराशि की आज्ञप्ति की निष्पन्नता में किसी अवयस्क को बन्दी नहीं बनाया जा सकता तथा कोई भी आज्ञप्ति अवयस्क के विरुद्ध इस आधार पर जारी नहीं की जा सकती कि संरक्षक ने अवयस्क की ओर से कोई संविदा सम्पन्न की थी जिसकी निष्पन्नता के लिए अवयस्क की सम्पत्ति प्रभारित की जाय अथवा बेच दी जाय। इस विषय में फेडरल कोर्ट ने 1949 में एक निर्णय दिया था जो निम्न प्रकार से निरूपित किया जा सकता है-

(1) किसी हिन्दू अवयस्क के संरक्षक को यह अधिकार नहीं है कि वह अवयस्क के अथवा उसकी सम्पदा पर बिना किसी विधिक आवश्यकता के अथवा उसकी सम्पदा के बिना किसी लाभ के ऋण अथवा कर्ज लेकर व्यक्तिगत आभार उसके ऊपर आरोपित करे।

(2) कोई संरक्षक, यदि वह अवयस्क की सम्पदा में अवांछनीय रूप से हस्तक्षेप नहीं करने वाला है तो अवयस्क की सम्पत्ति से प्रलाभ तथा संरक्षण के लिए कोई ऐसी धनराशि कर्ज के रूप में ले सकता है जो अवयस्क की सम्पदा को प्रभारित कर सकती है।

(3) उपर्युक्त सिद्धान्त उस धनराशि के सम्बन्ध में भी अनुवर्तनीय होती है जो प्रतिभूति के आधार पर ऋण-रूप में लिया जाता है। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 68 के अन्तर्गत उपर्युक्त सिद्धान्त का एक अपवाद भी प्रदान किया गया है। हिन्दू अवयस्कता तथा संरक्षकता अधिनियम की धारा 9 से यह बात स्पष्ट नहीं होती कि भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत दिया गया नियम, हिन्द अवयस्क के सम्बन्ध में निष्प्रभ हो जाता है अथवा नहीं, किन्तु धारा 8 (2) में यह प्रदान किया गया है कि संरक्षक न्यायालय की स्वीकृति से कुछ जरूरी आवश्यकताओं के लिए अवयस्क की सम्पदा का अन्यसंक्रामण कर सकता है, इसलिये ऋणदाता न्यायालय की स्वीकृति लेकर अवयस्क की सम्पदा के विरुद्ध कार्यवाही कर सकता है।

आवश्यकताएँ क्या हैं?—वे कौन-सी आवश्यकताएँ होंगी, यह प्रमाण का विषय है। “आवश्यक वस्तुएँ वे हैं जिनके बिना कोई भी व्यक्ति उचित रूप से जीवित नहीं रह सकता। भोजन, वस्त्र, मकान तथा बौद्धिक शिक्षण एवं नैतिक तथा धार्मिक परिज्ञान जीवन के आवश्यक अंग मान जा

1. इन्दर चन्दर बनाम राधा किशोर, 19 कल० 507; नन्द प्रसाद बनाम अब्दुल अजीज, 442 8991

2. बघेल बनाम शेख ममुलिद्दीन, 11 बाम्बे 5511

3. महाराणा श्री रणवाल बनाम वादी लाल, 20 बाम्बे 61; केशव बनाम बालाज आर० 9961

4. कोन्डामखी बनाम मिनेगी : तादावरते बनाम सेनेनी (1949) 11 एफ० सा ल,

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